पटना/बिहार (राकेश मंगल सिन्हा) 8 अगस्त। 8 अगस्त 2023 को संपन्न मंत्री परिषद की बैठक में 9 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। मंत्री परिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने प्रेस वार्ता मे मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 (वर्ष 2011, 2014, 2016 एवं 2020 में यथा संशोधित) के नियम 5, 5 क एवं 5 ख में संशोधन करके बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली 2023 को लागू करने की स्वीकृति दी गई। पूर्व में बिहार के प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को ₹1 लाख, पूर्ण अपंगता पर 75 हजार रुपया तथा आंशिक अपंगता पर ₹37500 बिहार सरकार द्वारा दुर्घटना अनुदान स्वरूप दिया जाता था जिसे बढ़ाकर दुर्घटना मृत्यु में 2 लाख रुपया, पूर्ण अपंगता पर 1 लाख रुपया और आंशिक अपंगता पर 50 हजार रुपया कर दिया गया है।
नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले सब-वे निर्माण योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन 542 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत पटना के करमलीचक जोन में विश्व बैंक संपोषित एसटीपी के अधिष्ठापन कार्य को पूर्ण करने हेतू पुनरीक्षित परियोजना लागत सेटेज सहित 98 करोङ 59 लाख 79 हजार रुपये की गई है। जिसमें से केंद्रांश के रूप में 62 करोड़ 17 लाख रुपया एवं राज्यांश की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी 36 करोङ 42 लाख 79 हजार रुपया का व्यय राज्यांश के रूप में किए जाने की स्वीकृति दी गई
उद्योग विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 मे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु 409 करोड़ 33 लाख रुपये की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति तथा 150 करोड रुपये की
प्रथम अनुपूरक आगणन से निकासी एवं की स्वीकृति दी गई। इसके तहत 29 चयनित औद्योगिक क्षेत्र में नाला, बाउंड्री, सोलर लाइट एवं रोड निर्माण के विभिन्न कार्य कराए जायेंगे।
श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राघोपुर एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गङखा की स्थापना हेतु 86 पदों का सृजन वित्तीय वर्ष 2023-24 में करने की स्वीकृति एवं 4 करोड़ 68 लाख 61 हजार रुपये की राशि प्रति वर्ष व्यय करने की स्वीकृति दी गई।

