
RKTV NEWS/अनिल सिंह 14 जुलाई। नगर निगम आरा के न्यायालय ने अतिक्रमण वाद संख्या 48/2023 आरा नगर निगम प्रथम पक्ष बनाम नितिन कुमार बक्शी एवं रजत प्रसाद दोनों पिता बक्शी सुधीर प्रसाद ,महावीर टोला आरा की सुनवाई करते हुए नाले पर अतिक्रमण व नक्शा के विपरीत सरकारी जमीन पर निर्माण करने आदि को लेकर दो वाद पर अपना फैसला सुनाते हुए 8 लाख 30 हजार का अर्थदंड (जुर्माना) लगाया है।यह वाद नवादा थाना क्षेत्र के महावीर टोला का है।इस वाद को नगर आयुक्त निरोज कुमार भगत ने सुना और 1 जुलाई 23 को अपना फैसला सुनाया था।

जिसकी जानकारी आरा नगर निगम के अधिवक्ता नरेंद्र कुमार सिंह ने दी और बताया की पूर्व में महावीर टोला के वादी पक्ष ने न्यायालय का शरण लिया था जहां से उनको पराजय का सामना करना पड़ा था तथा कबाड़ी के रूप में चर्चित स्थल पर जहां निगम का स्टैंड बना का विरोध करते हुए न्यायालय की शरण में गए थे।उन्होंने वहां बन रहे पब्लिक पेशाब घर का भी विरोध किया था तथा अपनी तरफ जाने के आवागमन रास्ते के लिए कई कागजात प्रस्तुत किए थे पर न्यायालय आरा और अब अब नगर आयुक्त न्यायालय आरा से उनको मुंह की खानी पड़ी। कागजातों की छानबीन एवं भौतिक सत्यापन के उपरांत नगर आयुक्त के कार्यालय ने यह जुर्माना लगाया जिसे 15 दिनो के अंदर जमा और नही करने पर तत्पश्चात कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है।

