सभी मतदान केंद्रों पर BLO-BLA-2 की चौथी बैठक एवं चौथी चुनाव पाठशाला का आयोजन, पात्र मतदाताओं के पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन एवं मतदाता सूची में त्रुटि सुधार पर विशेष जोर।
RKTV NEWS/गिरिडीह(झारखंड)10 अक्टूबर। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR)-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर आयोजित मेगा हेल्प डेस्क कैंप का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने उत्क्रमित मध्य विद्यालय मांझीडीह, पीरटांड़ अंचल स्थित मतदान केंद्र संख्या 281, उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरलाडीह, पीरटांड़ अंचल स्थित मतदान केंद्र संख्या 280 तथा उत्क्रमित मध्य विद्यालय छछंदो, डुमरी अंचल स्थित मतदान केंद्र संख्या 83 एवं 84 एवं डुमरी अंचल अंतर्गत पंचायत भवन,चैनपुर बूथ नंबर -72 का निरीक्षण कर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। आज जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क कैंप के साथ-साथ BLO-BLA-2 की चौथी बैठक एवं चौथी चुनाव पाठशाला का आयोजन किया गया। इन बैठकों एवं निर्वाचन पाठशालाओं के माध्यम से मतदाता सूची से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा, पात्र मतदाताओं के पंजीकरण, आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता तथा मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार से संबंधित विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने संबंधित बीएलओ एवं कर्मियों को निर्देश दिया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित सभी मामलों में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, मतदाताओं को आवश्यक जानकारी एवं सहयोग उपलब्ध कराते हुए लंबित मामलों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
No Mapping एवं Anomalies से संबंधित मामलों की समीक्षा
SIR-2026 के तहत No Mapping अथवा Anomalies के कारण नोटिस प्राप्त करने वाले ऐसे पात्र भारतीय मतदाताओं, जिन्होंने अभी तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ जवाब जमा नहीं किया है, उन्हें चिन्हित कर आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। संबंधित मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देते हुए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने में सहयोग प्रदान करने पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, ऐसे मतदाताओं की अलग सूची तैयार करने पर जोर दिया गया, जिनके स्वयं के जन्मस्थान अथवा उनके माता-पिता के भारत में जन्मस्थान से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं है या जो इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। ऐसे मामलों का समुचित अभिलेखीकरण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
पात्र युवाओं एवं प्रवासी मतदाताओं के पंजीकरण पर जोर
मतदाता सूची में नए मतदाताओं को शामिल करने के उद्देश्य से 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के ऐसे युवाओं की पहचान करने पर विशेष ध्यान दिया गया, जो अभी तक मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं अथवा जिन्होंने प्रपत्र-6 जमा नहीं किया है। संबंधित बीएलओ को निर्देश दिया गया कि ऐसे पात्र युवाओं को पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी देते हुए निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रपत्र-6 प्राप्त करने की कार्रवाई करें। इसी क्रम में ऐसे प्रवासी मतदाताओं (Migrants) को भी चिन्हित करने पर जोर दिया गया, जिनका नाम SIR-2026 की प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका है तथा जिन्होंने अब तक प्रपत्र-6 दाखिल नहीं किया है। ऐसे पात्र व्यक्तियों को आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हुए नियमानुसार आवेदन प्राप्त करने तथा अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
प्रपत्र-8 के माध्यम से त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों में सुधार
मतदाता सूची में त्रुटियों के निराकरण के संबंध में ऐसे मतदाताओं को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया, जिन्हें वर्ष 2026 की मतदाता सूची में त्रुटियों के कारण नोटिस निर्गत किया गया है, लेकिन जिन्होंने अभी तक प्रपत्र-8 जमा नहीं किया है। इसके साथ ही वर्तमान मतदाता सूची में नाम, पता अथवा अन्य विवरणों में त्रुटि पाए जाने पर संबंधित मतदाताओं से निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रपत्र-8 प्राप्त कर आवश्यक सुधार की कार्रवाई करने पर जोर दिया गया।
अभिलेख संधारण, पारदर्शिता एवं समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया कि प्राप्त दावों एवं आपत्तियों, नोटिस के जवाब, प्रपत्र-6 एवं प्रपत्र-8 से संबंधित मामलों का अद्यतन अभिलेख संधारित किया जाए। सभी लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित समय-सीमा एवं निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित होना स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन की महत्वपूर्ण आधारशिला है। SIR-2026 के तहत सभी पात्र नागरिकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने एवं आवश्यक सुधार का अवसर उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इस कार्य में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं जवाबदेही बनाए रखते हुए सभी संबंधित कर्मी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
जिला प्रशासन ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची से संबंधित नए पंजीकरण, लंबित नोटिस, दस्तावेज सत्यापन अथवा विवरणों में सुधार के लिए अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई करें।

