संशोधित शमन राशि पर लगभग आधा जुर्माना माफ, वाहन चालकों को बड़ी राहत।
RKTV NEWS/आरा(भोजपुर)07 मई। उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार दिनांक 09 मई, 2026 (शनिवार) को व्यवहार न्यायालय परिसर, आरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सह- अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भोजपुर के मार्गदर्शन में आयोजित इस लोक अदालत में *परिवहन विभाग से संबंधित लंबित ई-चालान एवं ट्रैफिक मामलों* का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर द्वारा *कुल 19 बेंचों* का गठन किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के सुलहनीय मामलों का निष्पादन किया जाएगा। ट्रैफिक मामलों में पक्षकारों को सुलभ सुविधा उपलब्ध कराने हेतु *3 विशेष बेंच* ट्रैफिक एवं ई-चालान मामलों के निष्पादन के लिए निर्धारित की गई हैं।
*बिहार सरकार, परिवहन विभाग* द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में जिला परिवहन कार्यालय, आरा द्वारा लंबित ई-चालानों के निष्पादन हेतु *संशोधित शमन राशि* की सूची जारी की गई है। लोक अदालत में विभिन्न यातायात उल्लंघनों पर पूर्व निर्धारित जुर्माने में लगभग 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी, जिससे अधिक से अधिक वाहन चालक अपने लंबित चालानों का निपटारा कर सकें।
विशेष सुविधाएं
– 90 दिनों से अधिक समय से लंबित चालानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
– केवल भोजपुर जिले से निर्गत चालान ही लोक अदालत में मान्य होंगे।
– ट्रैफिक चालान मामलों के लिए व्यवहार न्यायालय, आरा की *न्यू बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर* पर विशेष बेंच का गठन किया गया है।
– लोक अदालत का समय *पूर्वाह्न 10:00 बजे* से प्रारंभ होगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव दिवाकर कुमार ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी पक्षकार का मामला सुलहनीय है और वे सुलह करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें न्यायालय से नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी वे सीधे न्यायालय में आकर अपने वादों का निष्पादन सुलह के आधार पर करा सकते हैं।
उन्होंने आमजनों से इस विशेष अवसर का अधिकतम लाभ उठाते हुए लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने लंबित चालानों का शीघ्र निपटारा कराने की अपील की है। इससे न केवल आमजन को राहत मिलेगी, बल्कि यातायात नियमों के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी।

