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अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को लेकर बैठक।

दरभंगा/बिहार 25जून।24 जून को  समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में अपर समाहर्त्ता-सह-सह अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा “राजा” की अध्यक्षता में बेनीपुर के माननीय विधायक विनय कुमार चौधरी की उपस्थिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम -1989 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक/नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा दरभंगा एवं जिले के विभिन्न थानों से प्राप्त प्राथमिकी तथा द्वितीय क़िस्त का मुआवजा हेतु कुल – 65 मामले प्राप्त हुए, जिस पर समिति द्वारा सभी 65 मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई।

सभी मामले जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज एवं मारपीट करने से संबंधित हैं।

बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अन्तर्गत नियम -11 के तहत कुल 07 पीड़ित/गवाहों को यात्रा भत्ता जिला पदाधिकारी की स्वीकृति के पश्चात भुगतान किया गया।

उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा – 03(I)(r)(s) एवं भारतीय दण्ड विधान से सम्बद्ध विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी होने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पीड़ित/लाभुकों/आश्रितों को कुल मुआवजा  01 लाख रूपये, हत्या के मामलें में भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा – 03(I)(g) के अन्तर्गत कुल मुआवजा राशि 08 लाख 25 हजार रूपये एवं यौन उत्पीड़न यानि लज्जा भंग के मामलें में कुल मुआवजा राशि 02 लाख रूपये प्रदान किया जाता है।

प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत देय मुआवजा का 25 प्रतिशत् राशि तथा चार्जशीट होने के उपरांत पर देय मुआवजा का 50 प्रतिशत् एवं सजा मुकर्रर होने पर देय मुआवजा का शेष 25 प्रतिशत् राशि प्रदान की जाती है।

हत्या के एक मामले में भुगतेय राशि का 50% यानी 4 लाख 12 हजार 500 रुपये, जाति सूचक शब्द से गाली गलौज एवं मारपीट करने के साथ लज्जा भंग के 19 मामले में प्राथमिकी दर्ज होने पर भुगतेय राशि का 50% यानी प्रति पीड़ित 1 लाख रुपये तथा जाति सूचक शब्द से गाली गलौज एवं मारपीट करने के 96 मामलों में भुगतेय राशि का 25% यानी 25 हजार रुपये तथा 11 मामलों में चार्जशीट हो जाने पर 75% राशि यानी 75 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मुआवजा प्रदान करने हेतु सभी 65 स्वीकृत मामलों में कुल – 35 लाख 16 हजार 028 रूपये की स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गयी।

बैठक में अधीक्षक, डी.एम.सी.एच के प्रतिनिधि, जिला कल्याण पदाधिकारी मो. असलम अली,  सदस्य (विशेष लोक अभियोजन एस.सी./एस.टी) संजीव कुमार कुँवर, माननीय सदस्य विजय कुमार पासवान, राम प्रवेश पासवान, अमर राम, सुभाष महतो, विधान परिषद सदस्य प्रतिनिधि अशोक नायक, थानाध्यक्ष, एस.सी.,एस.टी रवि कुमार चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के एस.सी.,एस.टी शाखा के प्रभारी उपेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य उपस्थित थे।

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