
आरा /भोजपुर (डॉ दिनेश प्रसाद सिन्हा)23 जनवरी। गुरुवार को जिला पदाधिकारी भोजपुर तनय सुल्तानिया के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास निगम, भोजपुर द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जागरूकता के उद्देश्य से महिला पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन समाहरणालय सभागार, भोजपुर में किया गया। इस कार्यशाला में अधिनियम के प्रावधानों, महिलाओं के अधिकारों तथा सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने से संबंधित विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई।
कार्यशाला का शुभारंभ संयुक्त रूप से अंकिता कश्यप, SPM-PM सह राज्य नोडल पदाधिकारी (POSH Act 2013), रीना श्रीवास्तव, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आईसीडीएस, अंजना कुमारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, अरीषा जबीन, अधिवक्ता सह डालसा प्रतिनिधि एवं “दिशा–एक प्रयास” की सचिव सुनीता सिंह द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया।
कार्यक्रम का संचालन कुमार रोहित, जिला परियोजना प्रबंधक, महिला एवं बाल विकास निगम, मो. तैयब अहमद, जिला मिशन समन्वयक एवं केंद्र प्रशासक अनुपमा श्रीवास्तव द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को She-Box पोर्टल की जानकारी भी दी गई, जिसके माध्यम से महिलाएं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकती हैं।
