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सारण:बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम।

RKTV NEWS/छपरा (सारण)02 जनवरी।महिला एवं बाल विकास निगम , सारण, जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं गरखा थाना के संयुक्त तत्वावधान में 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन गरखा ब्लॉक के प्रांगण मे किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए निभा कुमारी जिला मिशन समन्वयक ने बाल विवाह , लेगिंग हिंसा जैसे सामाजिक मुद्दे पर गंभीर चर्चा के साथ की , जिसने उपस्थित जनसमूह को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया।
उन्होंने बताया कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित है, इससे पूर्व विवाह होने पर जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है। उन्होंने बाल विवाह को एक सामाजिक बुराई बताते हुए कहा कि यह बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को गहराई से प्रभावित करता है।इसे समाप्त करने के लिए सभी से सजग रहने और इसकी सूचना पंचायत या जिला प्रशासन को देने की अपील की।
उन्होंने कहा कि बाल विवाह बालिका के संपूर्ण जीवन को प्रभावित कर देता है, जिससे वह कभी पूरी तरह उबर नहीं पाती। उन्होंने बाल विवाह और घरेलू हिंसा के मामलों में सहायता के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर एवं 181 हेल्पलाइन की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुनीता कुमारी पैनल अधिवक्ता न्याय बिहार के द्वारा भी बाल विवाह पर महिलाओं को जागरूक किया गया और देश में विकसित न्याय प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा की गई इनके द्वारा बाल विवाह से संबंधित को प्रथा के बारे में विस्तार से बताया गया और लोगों को जागरूक किया गया
सरण पुलिस प्रशासन की ओर से सम्मिलित गरखा थाना के थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी सर फैज़ल चाँद सर के द्वारा बाल विवाह पर हो रही घटनाओं से अवगत कराया गया एवं हर संभव पुलिस प्रशासन की तरफ से मदद पहुंचने की बात कही गई साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया गया
डिस्ट्रिक्ट हब फॉर विमेन एंपावरमेंट के फाइनेंशियल लिट्रेसी एक्सपर्ट सतेंद्र कुमार ने बाल विवाह के विरोध को सशक्तिकरण से जोड़ते हुए कहा कि न तो यह व्यक्तिगत विकास के लिए उचित है और न ही समाज के लिए लाभकारी। उन्होंने प्रगतिशील समाज के निर्माण हेतु बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में सभी के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया तथा इसकी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 181 महिला हेल्पलाइन (महिलाओं के लिए), 1098 चाइल्डलाइन (बच्चों के लिए), और आपात स्थिति में 112 (पुलिस पर संपर्क करने की सलाह दी। साथ ही साथ उनके द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई
इस अवसर पर जिला हब फॉर एम्पॉवर्मेंट ऑफ विमेन की जेंडर विशेषज्ञ सुजाता जिला विधिक सेवा के PLV उमेश राय जीविका समूह से सक्षमा दिदिया , ग्रामीण महिलाएं, पुरुष, बालिका एवं बड़ी संख्या अन्य लोग उपस्थित रहे।

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