बिना लाइसेंस की पार्टी पर आबकारी विभाग की प्रभावी कार्रवाई।
इंदौर/मध्यप्रदेश (मनोज कुमार प्रसाद)13 दिसम्बर।इंदौर में शराब का अवैध रूप से क्रय-विक्रय, परिवहन तथा भंडारण करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा अभियान चलाकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा गत दिवस दो अलग-अलग स्थलों पर की गई कार्यवाही में अवैध मदिरा और एक दोपहिया वाहन जिनका मूल्य लगभग 77 हजार रुपये से अधिक को जप्त किया गया है।
सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी ने बताया कि शहर में अवैध मदिरा के विरूद्ध सख्ती निरन्तर कार्रवाई जारी है।गत दिवस कंट्रोलर देवेश चतुर्वेदी, डिप्टी कंट्रोलर एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल तथा आंतरिक क्षेत्र क्रमांक 01 में वृत- उप निरीक्षक आशीष कुमार जैन के नेतृत्व में टीम के द्वारा शहरी क्षेत्र में अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। क्षेत्रीय गश्त के दौरान शंका के आधार पर अभिलाषा नगर चौराहा नेमावर रोड इंदौर पर एक दोपहिया वाहन क्रमांक-MP09 VD1677 को रोककर वाहन मालिक के बैग की तलाशी लेने पर उसमें गत्ते की एक पेटी में अवैध देशी मदिरा के 50 पाव पाये गए। आरोपी विक्की शर्मा पिता अशोक शर्मा निवास B-3 सुविधि नगर छोटा बांगड़दा रोड इंदौर को गिरफ्तार किया गया। जप्त अवैध मदिरा और दोपहिया वाहन की कुल कीमत 43 हजार 750 रुपए है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
बिना लाईसेंस की पार्टी पर आबकारी की कार्रवाई
एक अन्य मामले में सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रीति चौबे एवं सी. के. साहू के नेतृत्व में गत दिवस वृत्त मालवा मिल अ, ब, राज मौहल्ला, भौई मौहल्ला की टीम के द्वारा क्षेत्रीय रहवासियों की शिकायत पर निपानिया क्षेत्र स्थित पिनैकल ड्रिम बिल्डिंग में बिना लाईसेंस की पार्टी आबकारी विभाग की अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। उक्त कार्रवाई में बिल्डिंग के फ्लैट से 20 बोतल विदेशी मदिरा व्हिस्की बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जब्त मदिरा की कुल कीमत लगभग 33 हजार 500 रुपए है। उक्त कार्यवाही में आरक्षक अरविंद शर्मा, विपुल खरे, विक्रम यादव, विजय सोलंकी का सराहनीय योगदान रहा।

