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केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 की अधिसूचना।

RKTV NEWS/नई दिल्ली 04 सितंबर।पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाभ से संबंधित सेवा मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अनुसार एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्‍त, 2024 को एक एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) शुरू करने के लिए स्‍वीकृति दी थी। तदनुसार, वित्तीय सेवा विभाग ने 24 जनवरी, 2025 को एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प/योजना के रूप में यूपीएस को अधिसूचित किया था, जिसके लिए एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा। यूपीएस के संचालन की प्रभावी तिथि 01 अप्रैल, 2025 है।

केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 में अन्य नियमों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकन।
सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पूर्व या वीआरएस से 3 महीने पूर्व यूपीएस से एनपीएस में जाने की सुविधा।
कर्मचारी और सरकार द्वारा योगदान।
एनपीएस खाते में पंजीकरण और अंशदान जमा करने में देरी के मामले में सरकारी कर्मचारी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति।
सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या दिव्‍यांगता की स्थिति में सीसीएस (पेंशन) नियम या यूपीएस विनियमों के अंतर्गत लाभ का विकल्प।
सेवानिवृत्ति पर देय लाभ, अधिवर्षिता, समयपूर्व सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन, अमान्यता पर सेवानिवृत्ति और सेवा से त्यागपत्र।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति/पदच्युति/सेवा से हटाने का प्रभाव
सेवानिवृत्ति के समय लंबित विभागीय/न्यायिक कार्यवाही का प्रभाव।

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