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सारण:होली त्योहार के अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक।

RKTV NEWS/सारण(छपरा) 22 मार्च।होली त्योहार के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाये रखने को लेकर आज जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य अनुमंडलों से भी सदस्यगण जुड़े थे।
जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार होली पर्व के साथ-साथ रमज़ान का भी महीना चल रहा है। साथ ही लोकसभा आम चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा प्रभावी है। इस लिये विधि व्यवस्था का संधारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
शांति समिति के सदस्यों से उनके पूर्व के अनुभवों के आधार पर फीडबैक लिया गया। सदस्यों द्वारा विधि व्यवस्था की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई।
बताया गया कि होली के अवसर पर असमाजिक तत्त्वों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है। सभी लोगों से लोकसभा आमचुनाव को लेकर प्रभावी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया। होलिका दहन बिजली के तारों से दूर करने को कहा गया।
शांति समिति के साथ बैठक के उपरांत विधि व्यवस्था को लेकर सभी पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई।
सभी पदाधिकारियों को होली, रमज़ान एवं चुनाव साथ साथ होने को लेकर अतिरिक्त चौकसी एवं सतर्कता बरतने को कहा गया। मद्य निषेध का सख्ती से अनुपालकन कराने का स्पष्ट निदेश दिया गया।इसको लेकर लगातार सघन छापामारी/तलाशी अभियान चलाने को कहा गया।
संवेदनशील स्थलों पर विशेष नजर रखने को कहा गया।इसके लिये अलग से पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने को कहा गया।
सभी थाना को लगातार सघन गश्ती एवं वाहन चेकिंग अभियान चलाने को कहा गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, लॉज, होटल आदि की निरंतर जाँच करने को कहा गया।आसूचना संकलन पर विशेष बल देने का निदेश दिया गया। चौकीदारों के माध्यम से भी आसूचना संकलन सुनिश्चित करने को कहा गया। प्राप्त सूचना के आधार पर कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थाना को असमाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई में तेजी लाने का निदेश दिया गया।
सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। किसी भी तरह का अफवाहजनक/आपत्तिजनक सूचना पोस्ट करने वालों के विरुद्ध आईटी एक्ट की धारा के तहत त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
बैठक में पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त,उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, शांति समिति के सदस्यगण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी आदि जुड़े थे।

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