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गढ़वा:धुरकी में अवैध बालू उत्खनन एवं भंडारण की शिकायत पर उपायुक्त सख्त, संयुक्त जांच दल गठित।

अनुमंडल दंडाधिकारी, श्री बंशीधर नगर की अध्यक्षता में गठित टीम करेगी जांच; एक सप्ताह के भीतर स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश।
अवैध खनन, वन भूमि पर भंडारण एवं बालू के अवैध कारोबार से जुड़े आरोपों की होगी विस्तृत जांच, दोषी पाए जाने पर होगी विधिसम्मत कार्रवाई।

RKTV NEWS/गढ़वा(झारखंड )10 अक्टूबर।धुरकी प्रखंड अंतर्गत कनहर नदी के विभिन्न घाटों से कथित अवैध बालू उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन से संबंधित शिकायत पर उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उपायुक्त ने विस्तृत जांच के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी, श्री बंशीधर नगर प्रभाकर मिर्धा की अध्यक्षता में संयुक्त जांच दल का गठन किया है। जांच दल को एक सप्ताह के भीतर सभी पहलुओं की विस्तृत जांच कर स्पष्ट मंतव्य के साथ संयुक्त जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

कनहर नदी के विभिन्न घाटों से अवैध बालू उत्खनन की शिकायत

प्राप्त शिकायत के अनुसार, धुरकी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भंडार अंतर्गत कदवा उर्फ लिखनीधीरा स्थित रम्पा घाट, अंबाखोरैया पंचायत के झबरीकहुआ घाट, बालचौरा घाट, गरौटा घाट, लिबरा घाट, माछपानी घाट तथा सुखलदरी वाटरफॉल के नीचे स्थित घाटों से कथित रूप से अवैध बालू उत्खनन किए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में रात के अंधेरे में जेसीबी एवं लोडर मशीनों के उपयोग से बालू उत्खनन किए जाने की बात भी कही गई है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि वन भूमि पर अवैध रूप से बालू का भंडारण किया जा रहा है तथा इसके लिए पेड़ों की कटाई कर भूमि को समतल किए जाने की आशंका है। शिकायत में वन विभाग के कुछ स्थानीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों की कथित संलिप्तता तथा अवैध भंडारण के लिए धन की वसूली के आरोप भी लगाए गए हैं। इन सभी आरोपों की जांच के दौरान वास्तविक स्थिति का सत्यापन किया जाएगा।

वन्यजीवों, ग्रामीणों की सुरक्षा एवं सरकारी राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव की भी होगी जांच

शिकायत में कहा गया है कि कथित अवैध बालू उत्खनन एवं भंडारण से वन क्षेत्र और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वन क्षेत्र में कथित हस्तक्षेप के कारण जंगली जानवरों के आसपास के गांवों की ओर आने तथा ग्रामीणों की सुरक्षा एवं फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी व्यक्त की गई है।

इसके अतिरिक्त, बालू के परिवहन में तेज गति से वाहनों के परिचालन, दुर्घटनाओं, अवैध कारोबार से सरकारी राजस्व को संभावित क्षति तथा पूर्व में जब्त बालू के कथित रूप से बेचे जाने से संबंधित आरोप भी शिकायत में शामिल हैं। शिकायतकर्ता ने अवैध बालू भंडारण का अनुमानित बाजार मूल्य दो से तीन करोड़ रुपये के बीच बताया है। हालांकि, इस राशि सहित शिकायत में उल्लिखित अन्य तथ्यों का सत्यापन जांच के उपरांत ही किया जाएगा।

शिकायत में बालू कारोबार से जुड़े एक व्यवसायी को कथित रूप से धमकी दिए जाने का उल्लेख भी किया गया है। इस संबंध में वीडियो, जीपीएस आधारित फोटोग्राफ तथा ऑडियो क्लिप सहित कुछ साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। जांच दल इन सामग्रियों की प्रासंगिकता एवं सत्यता की भी पड़ताल करेगा।

चार सदस्यीय संयुक्त जांच दल का गठन

मामले की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त ने चार सदस्यीय संयुक्त जांच दल का गठन किया है जिनमें प्रभाकर मिर्धा, अनुमंडल दंडाधिकारी, श्री बंशीधर नगर को अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। वहीं सत्येन्द्र नारायण सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, श्री बंशीधर नगर, राजेंद्र उरांव, जिला खनन पदाधिकारी तथा विमल सिंह, अंचल अधिकारी, धुरकी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

जांच दल को मामले से जुड़े सभी बिंदुओं की संयुक्त रूप से विस्तृत जांच करने, संबंधित तथ्यों एवं अभिलेखों का सत्यापन करने तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

एक सप्ताह में जांच प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश

उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने जांच दल को निर्देशित किया है कि शिकायत में उल्लिखित अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन, वन भूमि के कथित उपयोग तथा अन्य आरोपों की गंभीरता से जांच की जाए। जांच के उपरांत स्पष्ट मंतव्य के साथ संयुक्त प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाए, ताकि तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि बालू एवं अन्य खनिजों के अवैध कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच में जिन व्यक्तियों की संलिप्तता प्रमाणित होगी, उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन का उद्देश्य अवैध खनन एवं भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाना, सरकारी राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा पर्यावरण, वन्यजीवों एवं आमजनों के हितों की रक्षा करना है।

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