
RKTV NEWS/आरा(भोजपुर )06 नवंबर।दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर आम नागरिकों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं विधि-व्यवस्था संधारण के दृष्टिगत जिला पदाधिकारी-सह-जिला दंडाधिकारी, भोजपुर मनेश कुमार मीणा द्वारा पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं उपयोग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी निर्देश के अनुसार, पटाखों की बिक्री केवल वैध अनुज्ञप्तिधारी दुकानदारों द्वारा ही की जा सकेगी। बिना अनुज्ञप्ति पटाखों की बिक्री, विदेशी एवं चाइनीज पटाखों की खरीद-बिक्री तथा ऑनलाइन माध्यम से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। पटाखों का उपयोग रात्रि 08:00 बजे से 10:00 बजे तक ही किया जा सकेगा।
पटाखों की दुकानों एवं भंडारण स्थलों पर अग्नि सुरक्षा के सभी आवश्यक प्रबंध करना अनिवार्य होगा। दुकानदारों को अग्निशमन यंत्र एवं बालू की व्यवस्था रखनी होगी तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं विस्फोटक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
जिला प्रशासन द्वारा सदर आरा, जगदीशपुर एवं पीरो के अनुमंडल पदाधिकारियों को नियमानुसार जाँच के उपरांत पटाखों की बिक्री हेतु अस्थायी अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सुरक्षित एवं खुले स्थलों का चयन कर दुकानदारों को स्थल आवंटित करेंगे।
जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं तथा अवैध बिक्री, भंडारण एवं नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई करें।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण तरीके से दीपावली एवं छठ पर्व मनाएं तथा प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।
