
RKTV NEWS/चतरा ( झारखंड)12 मई।अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरिया माहेश्वरी प्रसाद की अध्यक्षता में अनुमंडल कार्यालय सभागार में सभी ट्रांसपोर्टरों एवं NTPC/CCL के परियोजना प्रमुख, महाप्रबंधक तथा उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिवहन व्यवस्था, सड़क सुरक्षा एवं मोटरवाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
बैठक में विभागीय परिपत्र के आलोक में मोटरवाहन अधिनियम, 1988 एवं मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि जिन परिवहन वाहनों का प्रतिदिन लगातार परिचालन 06 घंटे से अधिक हो, उनमें दो वाहन चालकों की व्यवस्था अनिवार्य होगी। वहीं 500 किलोमीटर से अधिक लंबी दूरी की यात्रा में प्रतिदिन अधिकतम 10 घंटे तथा प्रति सप्ताह 54 घंटे तक परिचालन की अनुमति होगी।
वाहन चालकों को ड्यूटी समाप्ति के उपरांत अगली ड्यूटी प्रारंभ करने से पूर्व लगातार 09 घंटे का विश्राम सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त सभी ट्रांसपोर्टरों को सड़क सुरक्षा मानकों का पालन करने, निर्धारित गति सीमा के अंदर वाहन परिचालन कराने एवं वाहन चालकों द्वारा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करने हेतु सख्त निर्देश दिया गया।
बैठक में वाहन चालकों को अपने साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने तथा सभी ट्रांसपोर्टरों को वाहन परिचालन, चालक व्यवस्था एवं निर्धारित मानकों के अनुपालन से संबंधित प्रमाण-पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
साथ ही सभी PSUs के प्रमुखों से वाहन चालकों के उन्मुखीकरण हेतु कार्यशाला आयोजित करने का अनुरोध किया गया। बैठक के दौरान CCL आम्रपाली प्रबंधन को पूर्व में उपायुक्त, चतरा द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में चौकीदार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया।
बैठक में विभिन्न ट्रांसपोर्टर, NTPC/CCL के अधिकारी एवं संबंधित प्रतिनिधि उपस्थित थे।
