
पटना/बिहार (राकेश मंगल सिन्हा) 4 फरवरी। ईंट भट्ठा सहित अन्य औद्योगिक निर्माण स्थलों पर काम करने वाले कामगारों एवं श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का कार्य स्थल के निकटतम विद्यालय मे नामांकन कराया जायेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने अपने पत्रांक 7/स्था-01/2025-358 दिनांक 03/02/2025 के माध्यम से पत्र सभी जिला पदाधिकारियों को प्रेषित किया है। पत्र में लिखा गया है कि निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि बच्चे जिनके माता-पिता ईंट भट्ठा, बालू घाट, सड़क निर्माण, अन्य सरकारी या गैर सरकारी बड़ी परियोजनाओं में काम करने हेतू अपना गाँव छोड़कर कार्यस्थल पर निवास करते हैं, उन्हें माता-पिता के साथ रहने की बाध्यता के कारण अपनी पढ़ाई से वंचित होना पड़ता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 3(1) मे स्पष्ट प्रावधान है कि 06-14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। इस प्रकार 06-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ईंट-भट्ठा अथवा अन्य निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों के 06-14 आयु वर्ग के बच्चों की पहचान कर सभी बच्चों का नामांकन कराया जाय और सुनिश्चित किया किया जाय कि बच्चे अनामांकित न रहें। साथ ही ईंट भट्ठा मलिक एवं अन्य नियोजकों को हिदायत दी जाय कि उनके यहाँ कार्य करने वाले कामगारों के बच्चों का नामांकन निकटतम सरकारी अथवा निजी विद्यालय में निश्चित रूप से करा दिया जाय ताकि वे निश्चित रूप से विद्यालय मे शिक्षा ग्रहण कर सकें।
