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रामगढ़:अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक।

RKTV NEWS/रामगढ़(झारखंड)28 जनवरी।सोमवार को उपायुक्त, रामगढ़ चंदन कुमार की अध्यक्षता में उनके समाहरणालय सभाकक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक रामगढ़ ममता देवी, विधायक बड़कागांव रोशन लाल चौधरी, उप विकास आयुक्त रोबिन टोप्पो, सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल सहित अन्य बैठक में उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी सिदार्थ शंकर चौधरी के द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कल्याण विभाग के समक्ष 9 मामले सामने आए हैं। बैठक के दौरान उपायुक्त ने अन्य अधिकारियों के साथ 9 मामलों के तहत अब तक किए गए कार्यो के संबंध में विचार विमर्श करने के उपरांत महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

क्या है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989

यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध किए गए अपराधों के निवारण के लिए है, अधिनियम ऐसे अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत एवं पुनर्वास का प्रावधान करता है।

विशेषताएँ

यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ़ अपराधों को दंडित करता है।
यह पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार देता है।
यह अदालतों को स्थापित करता है, जिससे मामले तेज़ी से निपट सकें I

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