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बिहार: भोजपुर: भ्रामक और निराधार है पीके के आरोप: भोजपुर जिला प्रशासन

तरारी उपचुनाव में जनसुराज उम्मीदवार के नामांकन को ले लगाया था आरोप।

निर्वाचन नियमों का हवाला दे जिला प्रशासन ने किया खंडन।

RKTV NEWS/आरा ( भोजपुर)25 अक्टूबर। भोजपुर जिला प्रशासन ने तरारी विधानसभा उपचुनाव से जनसुराज के बनाए गए प्रत्याशी श्री कृष्ण सिंह के नामांकन को लेकर प्रशांत किशोर द्वारा निर्वाचन आयोग और भोजपुर जिला प्रशासन पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है एवं उसे भ्रामक और निराधार बताते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर निर्वाचन नियमों की जानकारी दी है।
जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है की जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा मीडिया के समक्ष आरोप लगाया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग एवं जिला प्रशासन, भोजपुर के द्वारा 196-तरारी विधानसभा उप निर्वाचन, 2024 के लिए पार्टी द्वारा पूर्व से घोषित अभ्यर्थी रिटायर्ड लेफ्टिनेन्ट जनरल श्री कृष्णा सिंह का निर्वाचक सूची में नाम नहीं होने के कारण चुनाव लड़ने से रोका गया।
इस संबंध में स्पष्ट करना है कि उनके द्वारा घोषित अभ्यर्थी रिटायर्ड ले‌फ्टिनेन्ट जनरल श्री कृष्णा सिंह का नाम भोजपुर या बिहार के किसी जिला के निर्वाचक सूची में दर्ज नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 5 (c) के तहत बिहार राज्य के किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी का नाम राज्य के किसी भी विधान सभा का निर्वाचक होना अनिवार्य है।
इस संबंध में उल्लेख करना है कि निर्वाचन के दौरान निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 23/INST/2023-ERS दिनांक 11-08-2023 के पारा 7 (iii) के द्वारा निम्न निदेश दिया गया है:-

...all Form-6 and Form-8 seeking shifting of address (within constituency/outside constituency) received 10 days before the last date of filing nominations in that constituency shall be disposed off after due process and names of eligible persons shall be added after the last entry of the part roll in chronological order on the last date of making nominations when the roll is frozen. The additions list containing all names entered into the ER database during the continuous updation period shall be appended to electoral roll already printed, for preparation of an electoral roll for elections.

श्री सिंह वस्तुतः नोएडा (उत्तर प्रदेश) के मतदाता हैं। यदि श्री सिंह को अपना नाम नोएडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से तरारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित कराना था, तो श्री सिंह को अपना फॉर्म 8 (Shifting of Residence) के माध्यम से आवेदन पत्र तरारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। श्री सिंह के प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन समर्पित किये जाने संबंधी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रिटायर्ड ले‌फ्टिनेन्ट जनरल श्री कृष्णा सिंह द्वारा नाम के स्थानांतरण हेतु फॉर्म 8 (Reference Number-S24061V8W1810241200001) 061- नोएडा (उत्तर प्रदेश) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र केनिर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के समक्ष 18.10.2024 को दिया गया है। स्पष्ट है कि आयोग के उक्त निदेश के आलोक में निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने हेतु नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पूर्व तक यानी 15.10.2024 तक आवेदन विहित प्रपत्र में तरारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के समक्ष नहीं दिया गया। इसके आलोक में भोजपुर जिला के तरारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा कोई भी कार्रवाई किया जाना संभव नहीं था।
विदित हो कि भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक सूची की तैयारी स्वच्छ, निष्पक्ष एवं बिना किसी मतदाता, अभ्यर्थी या राजकीय पक्षपात के संपादित की जाती है।
चूकि जनसुराज पार्टी के पूर्व में घोषित अभ्यर्थी रिटायर्ड ले‌फ्टिनेन्ट जनरल कृष्णा सिंह द्वारा भोजपुर जिला के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के समक्ष नाम जोड़ने हेतु कोई भी विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित नहीं किया गया है, इसलिये जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा लगाया गया आरोप भ्रामक एवं निराधार है।

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