RKTV NEWS/नवादा(बिहार)31 अगस्त।मंडल कारा नवादा परिसर में प्रोवेशन ऑफ ऑफेन्डर्स एक्ट, 1958 पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवादा एवं आशुतोष कुमार झा की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कारा में उपस्थित सभी बंदियों को प्रावेशन अधिनियम के लाभ एवं विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए जागरूक किया गया ताकि वे इस प्रोवेजन एक्ट में वर्णित प्रावधानों का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि वैसे अपराधी जिसमें आजीवन कारावास एवं मृत्युदण्ड की सजा का प्रावधान है, उसको छोड़कर एवं बंदी पूर्व में न्यायालय द्वारा किसी मामले में दोषी करार नहीं किया गया हो, अर्थात् प्रथम बार अपराध कारित किया हो, उन्हें प्रोवेशन का लाभ दिया जा सकता है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रोवेशन अंडरएक्ट न्यायालय में कैसे न्यायाधीशों के द्वारा रिपोर्ट मांगकर एवं प्रोवेशन पदाधिकारी की इसकी भूमिका क्या होगी, इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा की गयी एवं उन्होंने बताया कि इस एक्ट के तहत बंदियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इससे न्यायालय में केसों की संख्या घटेगी एवं जेलों में बंदियों की भी संख्या में कमी आयेगी। प्रोवेशन पर रिहाई के दौरान उन्हें अपना आचरण अच्छा बनाये रखना होगा। अन्यथा उन्हें दोबारा जेल भेजा जा सकता है। कार्यशाला के दौरान बंदियों ने स्वागत गायन का भी प्रस्तुति की।
बंदियों की शिक्षा व्यवस्था को नियमित एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए आज कारा स्मार्ट क्लास का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवादा, जिला पदाधिकारी नवादा एवं पुलिस अधीक्षक नवादा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। स्मार्ट क्लास के माध्यम से बंदियों को कक्षा वन से लेकर कक्षा बारह तक की समस्त विषयों की नियमित रूप से पढ़ाई की जा सकेगी। आज कारामंडल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित की गई। जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक नवादा द्वारा पौधारोपण किया गया।