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बिहार: मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 31 एजेंडो पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय।

पटना सदर अंचल को विभाजित कर 4 (चार) अंचलों यथा-पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल एवं दीदारगंज अंचल को सृजित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति।

• बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-74 एवं नियम-82 के अधीन पूर्व निर्धारित शुल्क को संशोधित कर कम करने की स्वीकृति।

• “मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना” की स्वीकृति।

सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) बीमारी से बचाव हेतु 09-14 वर्ष उम्र की बालिकाओं का ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (Human Papilloma Virus) का किया जायेगा टीकाकरण।

RKTV NEWS/पटना(बिहार)21 अगस्त।आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 31 (एकतीस) एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ० एस० सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं०-53, दिनांक 11.01.2012 को शिथिल करते हुए पटना सदर अंचल को विभाजित कर 4 (चार) अंचलों यथा-पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल एवं दीदारगंज अंचल को सृजित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
परिवहन विभाग के अन्तर्गत बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-74 एवं नियम-82 के अधीन पूर्व निर्धारित शुल्क में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बिहार के महिलाओं में होने वाली सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) बीमारी से बचाव हेतु 09-14 वर्ष उम्र की बालिकाओं का ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (Human Papilloma Virus) टीकाकरण किये जाने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान उपलब्ध कराने हेतु “मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना’ की स्वीकृति दी गई।
नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत स्थानीय नगर निकाय के कर्मियों को सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
सूचना प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत राज्य के आम नागरिकों का परिवार-आधारित सोशल रजिस्टर तैयार करने एवं एकीकृत पोर्टल के माध्यम से लोक सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से यूनिफाइड सर्विस डिलिवरी प्लेटफॉर्म (बिहार-वन) के विकास हेतु कुल राशि ₹85,23,00,000.00 (पचासी करोड़ तेईस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
पथ निर्माण विभाग के ही तहत दरभंगा जिलान्तर्गत दरभंगा एवं लहेरियासराय रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या-25 Spl (रेलवे कि०मी० 36/0-1) के बदले पहुँच पथ सहित आर० ओ० बी० के निर्माण हेतु ₹10605.72 लाख (एक सौ छः करोड़ पाँच लाख बहत्तर हजार) राज्यांश सहित कुल ₹13467.23 लाख (एक सौ चौतीस करोड़ सड़सठ लाख तेईस हजार) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
पथ निर्माण विभाग के ही तहत नवादा जिलान्तर्गत वारसलीगंज नवादा रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या-33/B1 (रेलवे कि०मी० 70/06-7) के बदले पहुँच पथ सहित आर० ओ० बी० के निर्माण हेतु ₹7538.00 लाख (पचहत्तर करोड़ अड़तीस लाख) राज्यांश सहित कुल ₹17443.00 लाख (एक सौ चौहत्तर करोड़ तैंतालीस लाख) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया परिहारा बखरी लिंक पथ के खगड़िया रेलवे स्टेशन से उमेशनगर रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या-24 (रेलवे कि०मी० 124/9-125) के बदले आर०ओ०बी० के निर्माण हेतु राज्यांश राशि ₹4927.67 लाख (रूपये उनचास करोड़ सत्ताईस लाख सड़सठ हजार मात्र) सहित कुल ₹10181.85 लाख (रूपये एक सौ एक करोड़ इक्कासी लाख पचासी हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत सात निश्चय योजनान्तर्गत संचालित पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत रक्सौल अनुमंडल के अंचल रक्सौल में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रक्सौल के भवन के निर्माण कार्य का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन कुल राशि-3266.02 लाख (बत्तीस करोड़ छियासठ लाख दो हजार रू०) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
कृषि विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Scheme) (60:40) अंतर्गत रबी में दलहन प्रोत्साहन योजना हेतु कुल 4086.81600 लाख (चालीस करोड़ छियासी लाख इक्यासी हजार छः सौ) रूपये (केन्द्रांश 1497.38880 लाख (चौदह करोड़ संतानवे लाख अड़तीस हजार आठ सौ अस्सी) रूपये, राज्यांश 998.25920 लाख (नौ करोड़ अट्टानबे लाख पच्चीस हजार नौ सौ बीस) रूपये एवं राज्य योजना (टॉप-अप) 1591.16800 लाख (पन्द्रह करोड़ इक्यानबे लाख सोलह हजार आठ सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
विधि विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य विधि आयोग की कालावधि दिनांक 07.09.2021 से आदेश निर्गत की तिथि के पूर्व तक विनियमित करते हुए आदेश निर्गत की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिये विस्तारित करने एवं बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष के पद पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा को बिहार राज्य विधि आयोग के उक्त विस्तारित कार्यकाल तक के लिए नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य अन्तर्गत संचालित सरकारी पारा मेडिकल संस्थानों में सृजित पदों के विरूद्ध व्याख्याता एवं डिमोन्सट्रेटर / ट्यूटर के पदों पर एक वर्ष के लिए या नियमित नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) मानदेय के आधार पर अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि डिमोन्सट्रेटर की की सेवा लेने की की स्वीकृति दी गई।
श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों (सामान्य एवं तकनीकी) में आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग के मूल कोटि के कुल स्वीकृत 61 पदों को विभिन्न श्रेणियों यथा आशुलिपिक/आशुटंकक ग्रेड-III, आशुलिपिक / आशुटंकक ग्रेड-II, वरीय आशुलिपिक/आशुटंकक कार्यालयवार चिह्नित करने की स्वीकृति दी गई। ग्रेड 1 एवं प्रधान आशुलिपिक के पदों को
गृह विभाग (कारा) के अन्तर्गत राज्य की विभिन्न काराओं में कारा एवं अस्पताल प्रबंधन हेतु कारा चालक-1 के कुल 67 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
विधि विभाग के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में आई०टी० संवर्ग में प्रोग्रामर के 2 (दो) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ही तहत संचालित कुल 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में अंग्रेजी, भौतिकी एवं गणित विषय के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक के पूर्व से सृजित कुल-273 पदों के अतिरिक्त सहायक प्राध्यापक के कुल 116 पदों (अंग्रेजी-67 पद, भौतिकी-30 पद एवं गणित 19 पद) के सृजन की स्वीकृति दी गई।
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित कुल-46 राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में अंग्रेजी, भौतिकी, रसायनशास्त्र एवं गणित विषय के अंतर्गत पूर्व से सृजित व्याख्याता के कुल 283 पदों के अतिरिक्त व्याख्याता के कुल-131 पदों (अंग्रेजी-37 पद, भौतिकी 29 पद, रसायनशास्त्र 36 पद एवं गणित-29 पद) के सृजन की स्वीकृति दी गई।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत कीमैन-सह-चौकीदार का कुल 628 पदों तथा खलासी का कुल-822 पदों को विभागान्तर्गत वर्तमान में क्रियाशील सभी 49 कार्य प्रमंडलों (असैनिक) में आवश्यकतानुसार पुनर्गठित करने एवं उक्त पदों का दायित्व निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के ही तहत राज्य के 38 जिला अस्पतालों, 61 अनुमंडलीय अस्पतालों, 02 दन्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों, 212 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (जो भविष्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उत्क्रमित होने वाले हैं), राजकीय औषधालय, राज भवन, पटना तथा राजकीय औषधालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना के लिए दन्त चिकित्सक (मूल कोटि) के 770 (सात सौ सत्तर) अतिरिक्त पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई।
सामान्य प्रशासन विभाग के ही तहत बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत सहरसा न्यायमंडल में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का 01 (एक) पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।
खेल विभाग के ही तहत नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 33 (तैंतीस) संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
खेल विभाग के अन्तर्गत खेल विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के सम्पादन एवं सुगम संचालन हेतु छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में पूर्व से सृजित पदों को खेल विभाग, बिहार, पटना में समाहित करते हुए खेल विभाग के जिला (क्षेत्रीय) स्तर पर विभिन्न कोटि के 400 (चार सौ छियासठ) अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
कृषि विभाग के ही तहत बिहार उद्यान सेवा (कृषि कोटि-7) के अन्तर्गत समूह का एवं व के पदों के सृजन, सम्परिवर्तन की स्वीकृति दी गई।
कृषि विभाग के ही तहत बिहार कृषि सेवा कोटि-9 (सांख्यिकी) के समूह क एवं ख के पदों का सूजन एवं सम्परिवर्तन की स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्व० अटल बिहारी बाजपेयी की पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष 16 अगस्त को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाने हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-089 दिनांक 16.08.2024 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
वित्त विभाग के अन्तर्गत बिहार सेमा संहित के नियम-21 के परिशिष्ट-3 में कार्याध्यक्षों और अध्यक्षालयों की सूची में क्रमांक-33 के बाद क्रमांक 34 पर महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार” को जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
वित्त विभाग के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पुस्तिकाओं का मुद्रण एवं इसकी सॉफ्ट प्रति पेनड्राइव में उपलब्ध कराने हेतु पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के उपक्रम, सर्वश्री सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता, को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 2005 के नियम-131 (ड) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई।
सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2024 के अनुमोदन की त्वीकृति दी गई।
वित्त विभाग के अन्तर्गत वित्त (वैयक्तिक दाया निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार पटना में कार्यरत सॉफ्टवेयर के रख-रखाव (AMC) एवं Upgradation हेतु एजेन्सी के रूप में M/s Software Education & Research (P) Ltd., Patna का मनोनयन के आधार पर 3 (तीन) वर्षों के लिये अवधि विस्तार एवं उक्त कार्यों हेतु प्रस्तावित व्यय की स्वीकृति दी गई।
महा निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत उमलेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन जिला अपर निबंधक, पूर्णियाँ सम्प्रति अवर निबंधक, सहायक निबंधक महानिरीक्षक का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गई।
लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत मुख्यालय हेतु वाहन चालक के ०३ (तीन) अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

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