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भोजन के लिए जानवरों की हत्या कानून के तहत स्वीकार्य’: सुप्रीम कोर्ट ने प्रयोगशाला में बनने वाले मांस पर स्विच करने की याचिका पर विचार करने से इनकार किया।

RKTV NEWS नयी दिल्ली/ 14 मार्च।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जानवरों की हत्या पर रोक लगाने और मानव उपभोग के लिए प्रयोगशाला से तैयार मांस पर स्विच करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को कुछ देर दलीलें सुनने के बाद याचिका वापस लेने की छूट दी। जस्टिस जोसेफ ने सुनवाई के दौरान कहा कि क़ानून (पशु क्रूरता निवारण अधिनियम) स्वयं भोजन के लिए जानवरों की हत्या की अनुमति देता है तो कानून के विपरीत कोई पॉलिसी कैसे हो सकती है। “आपका सैद्धांतिक आधार यह है कि जानवरों के प्रति कोई क्रूरता नहीं होनी चाहिए। कानून में यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत आता है। धारा 11 (जानवरों के साथ क्रूरता का व्यवहार) खाने (जानवरों के) की अनुमति देता है। आप अदालत से क्या पूछ रहे हैं? क्या सरकार ऐसी नीति बना सकती है जो मौजूदा कानून के विपरीत हो?” यह उन आधारों में से एक है जिसमें किसी नीति को मनमाने, असंवैधानिक या मौलिक अधिकारों के विपरीत होने के अलावा चुनौती दी जा सकती है।”

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