RKTV NEWS/नयी दिल्ली,दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक युवा जोड़े को राष्ट्रीय राजधानी स्थित उनके आवास से हिरासत में लेने और गाजियाबाद ले जाने की घटना पर कड़ा संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वह इस बात की जांच करेगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सूचना दिए बिना कथित तौर पर किसी कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया। जस्टिस अनूप जे भंभानी ने दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को निर्देश दिया कि वे दिल्ली में युगल के आवास और उसके आसपास लगे कैमरों के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करें, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना की रात परिसर में किसने प्रवेश किया और बाहर निकला, इसकी जानकारी प्राप्त की जा सके।यह पहली बार नहीं है जब यूपी पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में कपल्स के खिलाफ अपने ऑपरेशन को लेकर सवालों के घेरे में आई है। हाईकोर्ट ने 2021 में एक मामले में कहा, “यूपी में चलता होगा यहां नहीं,” तब उसने एक महिला से शादी करने वाले व्यक्ति के पिता और भाई को उसके परिवार की मर्जी के खिलाफ गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को फटकार लगाई थी।
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