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उज्जैन:मतदाताओं के घर घर जाकर कलेक्टर एसपी ने वितरित की मतदाता पर्ची, 13 मई को अपने घरों से निकलकर मतदान करने का किया आग्रह

15 लाख 74 हजार 933 मतदाताओं को 4 से 8 मई तक किया जाएगा मतदाता पर्ची का वितरण।

RKTV NEWS/उज्जैन(मध्यप्रदेश)04 मई।कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने आज मतदाताओं के घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण किया। उन्होंने उज्जैन शहर के ऋषिनगर में मतदाताओं को घरों घर मतदाता पर्ची वितरित की और लोकतंत्र के इस महापर्व में 13 मई को अपने घरों से निकलकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे स्वयं मतदान करने के साथ साथ अपने आस पास पड़ोसियों और परिजनों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें।कलेक्टर एसपी द्वारा ऋषि नगर के मतदाता गिरीश सर्राफ और उनके परिवारजन, मतदाता मनोज पिता प्रमोद और परिवारजन, आरती पति किशनदास और दिनेश यादव और उनके परिवारजनों को मतदाता पर्ची का वितरण किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह के निर्देशानुसार उज्जैन जिले की सातों विधानसभाओं के कुल 15 लाख 74 हजार 993 मतदाताओं को 4 मई से 8 मई तक डोर टू डोर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण किया जाएगा। जिसके लिए सेक्टरवार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई हैं, जो घर घर जाकर बीएलओ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मतदाता पर्ची वितरित करेंगे।
उज्जैन जिले की सातों विधानसभा जिनमें विधानसभा नगर खाचरोद में 225619, महिदपुर में 218768, तराना में 189995, घट्टिया में 227111, विधानसभा उज्जैन उत्तर में 234811, उज्जैन दक्षिण में 269549 और बड़नगर में 209080 मतदाताओं इस प्रकार कुल 15 लाख 74 हजार 933 मतदाताओं को डोर टू डोर मतदाता पर्ची का वितरण किया जाएगा।

मतदाता परिचय-पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान।

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया की भारत निर्वाचन आयोग सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जा रही है। क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का क्रमांक, पता, निर्वाचक नामावली में क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है, तो मतदान के लिये फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों आधार कार्ड, पेन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है।
उन्होंने बताया कि मतदाताओं को मतदान के पूर्व वोटर गाइड एवं वोटर स्लिप का वितरण किया जा रहा है। फोटोयुक्त वोटर स्लिप को जानकारी/मार्गदर्शन के लिये उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पहचान प्रमाण पत्र के रूप में नहीं। यदि फोटो ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने से मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।

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