RKTV NEWS/नयी दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि लखीमपुर खीरी मामले में सुनवाई सुचारू रूप से चलती रहे, अभियुक्तों और प्रत्येक पीड़ित के परिवार के एक सदस्य को उनके वकीलों के साथ अदालती कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की खंडपीठ ने अपने 13 फरवरी के आदेश में कहा, “यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुकदमे की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सकती है और किसी के द्वारा कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, यह निर्देश दिया जाता है कि आरोपी व्यक्तियों और प्रत्येक पीड़ित/शिकायतकर्ता के परिवार के एक सदस्य को दोनों पहले मामलों में अपने संबंधित वकीलों के साथ अदालती कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जाए।