RKTV NEWS/नयी दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश संबंधित राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करते समय नियामक प्राधिकरण, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद जैसे बुनियादी सुविधाओं, संकाय आदि द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (अब एनएमसी) के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया, जिसमें तीन राज्य में कुल 800 सीटों वाले आठ कॉलेजों को अनुमति पत्र जारी करने से इनकार कर दिया गया था। Also Read – सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों को विकसित भूखंडों में खुली जगह आरक्षित करने के नियम को बरकरार रखा अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में कमियां होने पर केंद्र के साथ-साथ एनएमसी के पास कदम उठाने की पर्याप्त शक्तियां हैं।