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बोकारो:04 अप्रैल तक शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी करें शस्त्रों को अनिवार्य रूप से जमा नही तो होगा लाइसेंस रद्द!जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव ने इस बाबत जारी किया पत्र।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव(फाइल फोटो)

RKTV NEWS/बोकारो (झारखण्ड)28 मार्च।आसन्न लोकसभा निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण, भयमुक्त एवं स्वच्छ बनाने के लिए बोकारो जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों एवं शस्त्रों का संबंधित थाना/पुलिस केन्द्र, बोकारो/वैद्य शस्त्र दुकान में जमा करना था। इस बाबत थानावार दिनांक 18 से 24 मार्च तक शस्त्रों का भौतिक निरीक्षण एवं जमा करने के लिए निदेश दिया गया था।लेकिन,अब तक बहुत सारे अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने शस्त्र को जमा नहीं कराया गया है, उन्हें अंतिम चेतावनी दी जाती है वह दिनांक 04 अप्रैल 2024 तक अपना शस्त्र संबंधित थाना/पुलिस केन्द्र बोकारो/अधिकृत शस्त्र दुकान में जमा करना सुनिश्चित करेंगें। अन्यथा शस्त्र अधिनियम (Arms Rules) के तहत् शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्ध करने की कार्रवाई की जाएगी।
इस बाबत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव द्वारा बुधवार को सभी संबंधित अधिकारियों/शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को पत्र जारी किया गया है। पत्र में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए अंतिम चेतावनी समझा जाने का स्पष्ट उल्लेख हैं।

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