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बक्सर:जिला दंडाधिकारी ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश किए जारी।

RKTV NEWS/बक्सर ( बिहार) 17 मार्च।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा दिनांक 16 मार्च 2024 को कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तथा विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा चुनावी प्रचार कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है। इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जनसभा/जुलूस का आयोजन किया जाता है। जनसभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय संप्रदायिक तथा धार्मिक विदेष की भावना फैलाने, अवांछित/असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है और लोक सुरक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
जिला दंडाधिकारी बक्सर के द्वारा चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक जो भी पहले हो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बक्सर जिला के अंतर्गत निम्नांकित आदेश जारी किया गया है:-
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध को करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर धनुष, लाठी, भाला, गंडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे।
यह आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों एवं पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
यह आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर निर्गत किए जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शास्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।
यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बारात, पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई उत्तेजक नारा नहीं लगाएंगे तथा ऐसा कोई आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे जो आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रतिकूल हो।
किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकाएंगे या नहीं लिखेंगे जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो।
कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से सांप्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा न ही भड़काएंगे।
कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में आने का कार्य नहीं करेंगे।
किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन का आयोजन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के नहीं होगा।
The Bihar Control of the use & Play of Loud Speakers Act 1955 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक वर्जित रहेगा।
भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निरूपित आदर्श चुनाव आचार संहिता एवं समय-समय पर दिए गए निर्देशों तथा किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करेंगे।

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