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नारनौल :बाल श्रम के विरुद्ध कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित।

कानूनी जानकारी देती अधिवक्ता गिरिबाला यादव।

नारनौल/महेंद्रगढ़ 09 फरवरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र प्रसाद के दिशा निर्देशानुसार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलजा गुप्ता के मार्गदर्शन में आज लेबर चौक नारनौल में बाल श्रम के विरुद्ध कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पैनल अधिवक्ता गिरिबाला यादव ने कहा कि बाल श्रम एक ऐसा अभिशाप है जो बच्चों से शिक्षा, स्वतंत्रता व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकता छीन लेता है। उन्होंने कहा कि जो ना केवल उस बालक बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति के मार्ग में बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। बाल श्रम किसी भी प्रकार के काम के माध्यम से बच्चों का शोषण है जो नियमित स्कूल जाने की उनके क्षमता में हस्तक्षेप करता है। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक रूप से भी यह हानिकारक है।
उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे निशुल्क शिक्षा के हकदार हैं। जो सभी बच्चों का मौलिक अधिकार भी है । अपने बच्चों को बाल श्रम न करवा कर उन्हें शिक्षित करें जिससे कि उनका भविष्य भी उज्जवल हो । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय परिसर में स्थित है। इसमें न्याय पाने के लिए सरकार आपको मुक्त कानूनी सहायता के तहत एडवोकेट उपलब्ध करवाता है।

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