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मध्यप्रदेश:सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति, शासकीय सेवक, केंद्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष एवं सदस्य नहीं बन सकेंगे मतगणना एजेंट!भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना एजेंट नियुक्त करने को लेकर जारी किए निर्देश।

भोपाल/मध्यप्रदेश 30 नवंबर।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 3 दिसंबर को मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना होगी। मतगणना के दिन एजेंट निुयक्त करने के संबंध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।
राजन ने बताया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसको केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है, साथ ही केंद्र और राज्य के मंत्री, वर्तमान सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिक निगम के अध्यक्ष, केंद्र तथा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष एवं सदस्य, शासकीय प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य, आंगनवाड़ी कर्मचारी, शासकीय पैरामेडिकल स्टॉफ, शासकीय संस्था अथवा शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था से मानदेय प्राप्त कर रहे या किसी शासकीय संस्था में अंशकालिक सेवाएं दे रहे व्यक्ति, शासकीय उचित मूल्य दुकानों के डीलर्स और शासकीय सेवक मतगणना के लिए किसी भी अभ्यर्थी के एजेंट निुयक्त नहीं किये जा सकेंगे।

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