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विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित!विज्ञापनों के अधिप्रमाणन एवं पेड न्यूज के संबंध में हुआ मंथन।

चित्तौड़गढ़/राजस्थान 19 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के नवीनतम आदेशों एवं दिषा-निर्देषों से मीडिया के प्रतिनिधियों को अवगत कराने के लिए बुधवार को सूचना केंद्र में मीडियाकर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के सहायक निदेशक टी. आर. कंडारा की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षक विकास अग्रवाल ने मीडियाकर्मियों को राजनीतिक विज्ञापनों के अधिप्रमाणन एवं पेड न्यूज के संबंध में चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण दिशा- निर्देशों से अवगत करवाया गया।
प्रशिक्षण अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक है। जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी से इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया के विज्ञापनों के अधिप्रमाणन किया जाएगा।
प्रिंट मीडिया में 24 एवं 25 नवम्बर को प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों को जिला विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से प्रमाणित करवाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित होने वाले सभी विज्ञापन भी इसी दायरे में आयेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी प्रत्याशी या पार्टी विशेष को सीधा लाभ पहुंचाने वाले समाचारों के पेड न्यूज माना जायेगा और उस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।
इस दौरान मीडिया कर्मियों ने विभिन्न सवाल-जवाब किये जिनकी शंकाओं का समाधान किया गया। इस दौरान मीडियाकर्मियों द्वारा विभिन्न विधानसभा मुख्यालयों पर भी इस प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित करने की बात कही गई। इस अवसर पर सहायक जनसंपर्क अधिकारी अंकित शर्मा, मीडियाकर्मियों सहित एमसीएमसी और मीडिया प्रकोष्ठ के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

एक जैसे समाचार हैडिंग पर भी लेंगे संज्ञान

प्रशिक्षण के दौरान जानकारी दी गई कि समाचार पत्रों में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा भेजे गये समाचारों के अनुरूप ही यदि हेडलाइन एक ही जैसी हुई तो उसे पैड न्यूज की गिनती में माना जायेगा, वहीं समाचार प्रकाशन में मीडिया संस्थान आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए पाबंद होंगे। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल और ई-पेपर आदि पर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नियम लागू होंगे।

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