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राष्ट्रपति ने संविधान प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से भारत के मुख्य न्यायधीश के परामर्शनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायधीश के रूप में किया नियुक्त।

नई दिल्ली/02 सितंबर।भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, दिनांक 02.09.2023 की अधिसूचना के माध्यम से, निम्नलिखित को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है:

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