बक्सर/बिहार 25 जुलाई। जिला पदाधिकारी बक्सर अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं सतर्कता समिति एवं मैनुअल स्केनवेंजर के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 से संबंधित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में आहूत की गई।
जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि जिला कल्याण पदाधिकारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का कंडिका 15 (घ) के आलोक में पीड़ित को नियमानुसार लाभ दिलाने हेतु जिला स्तरीय अनुकंपा समिति से समन्वय स्थापित करते हुए नियमानुसार ससमय कारवाई करना सुनिश्चित करें।
जिला कल्याण पदाधिकारी बक्सर के द्वारा बताया गया कि वर्तमान वर्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का कंडिका 12 (4) के अंतर्गत वर्ष में 79 लाभार्थियों को मुआवजा का भुगतान किया गया है तथा माह जून 2023 तक पेंशनरों का पेंशन भुगतान कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया कि पीड़ितों को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता संबंधी प्रस्ताव विशेष लोक अभियोजक ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।बैठक में पुलिस अधीक्षक बक्सर, जिला कल्याण पदाधिकारी बक्सर, विधायक विधानसभा क्षेत्र डुमरांव, जिला कोषागार पदाधिकारी बक्सर, विधायक प्रतिनिधि राजपुर, ब्रह्मपुर, थानाध्यक्ष अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे।

