
RKTV NEWS/आरा (भोजपुर)18 जुलाई।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के दिशा-निर्देश के आलोक में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आरा के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय परिसर, आरा में NI अधिनियम के मामलों के त्वरित निपटारे हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया।
इस विशेष लोक अदालत के सफल संचालन हेतु दो बेंचों का गठन किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। दीप प्रज्ज्वलन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-7, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-8, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-1, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।
इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य चेक बाउंस से संबंधित लंबित एवं प्रि-लिटिगेशन मामलों का आपसी सुलह एवं सौहार्द के आधार पर शीघ्र निपटारा कराना था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वादकारी उपस्थित थे।
विशेष लोक अदालत के माध्यम से वादकारियों को निशुल्क एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराया गया। दोनों पक्षों की सहमति से लंबित मामलों का समाधान एक ही दिवस में संभव हो सका, जिससे वादकारियों के समय एवं धन की बचत हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन को ऐसे मंच के माध्यम से विवादों का निपटारा करने हेतु जागरूक भी किया गया।
कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार NI अधिनियम के मामलों के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन जुलाई एवं नवंबर माह के तीसरे शनिवार को किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आरा द्वारा आगामी समय में भी इस प्रकार के आयोजन कर आम जनता को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास निरंतर जारी रहेगा।
