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बिहार मंत्री परिषद की बैठक में 8 एजेंडों पर निर्णय लिए गए।

पटना /बिहार (अनिल सिंह)04 जुलाई। आज संपन्न मंत्री परिषद की बैठक में कुल 8 एजेंडे पर निर्णय लिए इस संबंध में मंत्री परिषद की बैठक के बाद प्रेस वार्ता कर मंत्रालय सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया की उधोग विभाग के अंतर्गत बायोफ्यूलस उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 की स्वीकृति दी गई।तदानुसार राज्य सरकार द्वारा लागू एथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 के अंतर्गत केवल शत प्रतिशत इथेनॉल उत्पादन करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य था।वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार हेतु इथेनॉल के अलावा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को भी प्रोत्साहित करने का विचार किया गया और इसी उद्देश्य के साथ राज्य मंत्री परिषद द्वारा बिहार बायोफ्यूलस उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई है।इसके उत्पादन से जीवाश्म ईंधन के आयात पर राष्ट्रीय निर्भरता कम होगी जिसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत होगी।इनके उपयोगों से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा एवं किसान को गन्ना और अनाज उत्पाद का शीघ्र भुगतान प्राप्त हो सकेगा तथा कचड़ा को संप्रेस्ड गैस में परिवर्तित करनी की सुविधा प्राप्त होगी और व्यापार का नया अवसर मिलेगा।
इस नीति के अंतर्गत केवल शत प्रतिशत इथेनॉल उत्पादन करने वाली वैसी नई ग्रीन फील्ड स्टैंडअलोन इकाइयां प्रोत्साहन के पात्र होंगे जो ग्रीन फील्ड के रूप में स्थापित होंगी साथ ही कॉम्प्रेस्ड बायोगैस , जैव्य सीएनजी उत्पादन करने वाली ई इकाईयां इस नीति के तहत प्रोत्साहित होगी।
इस नीति के तहत इकाइयों की वाणिज्यिक उत्पादन तिथि के निर्धारित होने के बाद ही वित्तीय प्रोत्साहन देय होगा। इस नीति के तहत मात्र वैसी नई ग्रीन फील्ड स्टैंडअलोन बायोफ्यूल इकाइयां विचारणीय होगी जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के मापदंडों के तहत स्थापित की जायेगी। ई टी वी एवं कैंपटिव पावर प्लांट की स्थापना पर होने वाले व्यय को भी स्वीकृत परियोजना लागत में शामिल किया जायेगा।
नीतियांतर्गत पूंजीगत अनुदान प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15% एवं अधिकतम 5 करोड़ रुपए अनुमान्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग की महिला दिव्यांग वार विडो,एसिड अटैक पीड़ित एवं थर्ड जेंडर उद्यमियों की स्थिति में लागत का 15.75% ,अधिकतम 5.25 करोड़ रुपए अनुमान्य होंगे। इस नीति के अंतर्गत देय अनुदान बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत देय अनुदान के अतिरिक्त होगा।
अनुदान प्राप्त करने के लिए ईकाइयों को स्टेज 1 क्लेरेंस के लिए आवेदन देने की आखरी तारीख 30 जून 2024 है। साथ ही इन इकाईयों को 30 जून 2025 तक वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा।यह नीति संकल्प निर्गत तिथि से 31 मार्च 2028 तक प्रभावी रहेगी।उधोग विभाग के ही तहत बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 का भी विस्तार कर 30 जून 2024 तक कर दी गई है।
वित्त विभाग के तहत भारत सरकार द्वारा तैयार एवं अधिसूचित अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 की धारा 38 के अधीन बिहार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को बिहार राज्य में अंगिकृत किया जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
उन्होंने बताया की विधि विभाग के अंतर्गत बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई। तदानुसार भारत के उच्चतम न्यायालय ,पटना उच्च न्यायालय,जिला /अनुमंडलीय न्यायालयों अन्य विधि न्यायालयों नयायाधिकरणों इत्यादि के लिए बिहार राज्य में पारदर्शी,निष्पक्ष, एवं वास्तुपरक रीती से बिहार राज्य के विधि पदाधिकारियों की वचनबध्ता प्रक्रिया का उपबंध करने तथा उनकी वचनबद्धता ,परिश्रमिक,कर्तव्य एवं अन्य निर्बंध और शर्तों को विनियमित करने तथा उससे संबंधित एवं उनके अनुषांगिक विषयों के लिए नए सिरे से नई नियमावली बनाने की आवश्यकता के आलोक में तथा पूर्व के बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली 2021 के संदर्भ में कई व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए बिहार विधि (वचनबद्धता) नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई।
उन्होंने बताया की स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 7 विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ,नई दिल्ली के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन के क्रम में इंटरशिप हेतु राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में इंटरशिप की सुविधा देने की स्वीकृति प्रदान की गई।
वित्त विभाग के अंतर्गत 5 राष्ट्रीय बचत कार्यालयों में आशुलिपिक, आशुटकक के स्वीकृत 8 पदों में से आशुलिपिक/आशुटकक ग्रेड 2 पदों को समायोजित करते हुए अकेंक्षण निदेशालय में आशुटकक संवर्ग के पदों को मूल कोटि एवं पदोन्नति के पदों में वर्गीकृत करने तथा राष्ट्रीय बचत आशुलिपिक/आशुटकक संवर्ग के शेष 06 पदों को प्रत्यापित करने की स्वीकृति दी गई।
भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत 3बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पटना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के कुल 05 पदो का सृजन तथा आशुलिपिक के अनावश्यक कुल 53 पदो को खत्म करने के स्वीकृति प्रदान की गई। इसी विभाग के तहत बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमान्यता दी गई।

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