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इंदौर:खाद्य सुरक्षा प्रशासन की सतत कार्रवाई: बिना पंजीयन संचालित किराना दुकान को कराया बंद।

एक्सपायरी खाद्य पदार्थ नष्ट, विभिन्न प्रतिष्ठानों से नमूने लिए गए।

इंदौर/मध्यप्रदेश (मनोज कुमार प्रसाद) 11 अप्रैल।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन, इंदौर द्वारा जागरूक नागरिकों से प्राप्त शिकायतों एवं नियमित निरीक्षण के तहत 10 अप्रैल को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। प्राप्त शिकायत के आधार पर लिम्बोदी, खंडवा रोड स्थित गोपाल किराना का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान में वैध खाद्य पंजीयन उपलब्ध नहीं पाया गया। साथ ही खुले में बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों में चूहों की बीट (Rodent infestation) पाई गई तथा कई खाद्य पदार्थ एक्सपायरी तिथि के बाद भी संधारित पाए गए। उक्त स्थिति को गंभीरता से लेते हुए धनिया पाउडर एवं मूंग दाल के नमूने जांच हेतु लिए गए। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त कर आवश्यक शर्तों का पालन सुनिश्चित किए जाने तक खाद्य कारोबार को स्थगित करवाया गया।
इसी क्रम में विजयनगर स्कीम नंबर 54 स्थित फर्म फूड फेंटेसी (MP-09 रेस्टोरेंट) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक अलमारी में एक्सपायर फ्रूट स्क्वैश एवं फूड क्रश पाए गए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया। साथ ही पनीर एवं मलाई कोफ्ता के नमूने जांच हेतु लिए गए। निरीक्षण के दौरान किचन में साफ-सफाई संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित विक्रेता को नोटिस जारी किया गया।
इसके अतिरिक्त 14-B सिंधी कॉलोनी स्थित नेशनल आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड का भी औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रेता को साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए तथा हाथ ठेले में बेचे जा रहे विभिन्न प्रकार के फ्रोजन डेज़र्ट में से कुल्फी, मैंगो आइस कैंडी एवं शक्कर के नमूने जांच हेतु लिए गए। साथ ही विजयनगर स्कीम नंबर 54 स्थित द पवेलियन रेस्टोरेंट का भी निरीक्षण किया गया, जहां विक्रेता को खाद्य पदार्थों के भंडारण एवं किचन में साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा है कि आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी मिलावटी, एक्सपायरी या संदिग्ध खाद्य पदार्थों का विक्रय होता दिखाई दे तो इसकी सूचना प्रशासन को दें, ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके। साथ ही खाद्य कारोबार संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए वैध लाइसेंस/पंजीयन तथा स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

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