RKTV NEWS/अनिल सिंह 11जून।जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के आदेशों की अनदेखी के कारण लाइसेंसी हथियारों के लाइसेंस को निलंबित किया गया है। इस संबंध में भोजपुर समाहरणालय आरा द्वारा एक सूचना जारी कर बताया गया है की भोजपुर जिलांतर्गत लोकसभा आम चुनाव 2009 से 2019 तथा विधानसभा आम निर्वाचन 2010 एवं 2020 के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ,भोजपुर की लाइसेंसी हथियारों के सत्यापन के आदेशों की अनदेखी कर कुछ हथियार धारकों द्वारा अपने उक्त अवधि में हथियारों का सत्यापन नही कराया गया है।सत्यापन नही कराने वालों के हथियारों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं जिसकी सूची जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है।सूचना में यह भी बताया गया है की सूची जारी होने के 15 दिनों के अंदर सूची में जारी नाम वाले हथियार धारकों को अपने हथियारों को संबंधित थाने या निबंधित शस्त्र प्रतिष्ठानों में सत्यापन नही कराने के कारणों के साथ जमा करा उसकी रशीद शस्त्र शाखा भोजपुर में जमा करानी है साथ ही कहा गया है की उक्त आदेशों की अनदेखी करने पर उनके लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

