
RKTV NEWS/हाजीपुर (वैशाली)24 अक्टूबर।समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में गुरूवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी वैशाली वर्षा सिंह के द्वारा पोस्टल बैलेट से की जाने वाली मतदान प्रक्रिया की जानकारी से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मतदान कर्मियों का द्वितीय प्रशिक्षण 24, 25, 29 व 30 अक्टूबर तक दिया जाएगा। इसके लिए विधानसभा वार फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है एवं अलग से अभिप्रमाणन पदाधिकारी सहित पीठासीन पदाधिकारी , पोलिंग पदाधिकारी प्रथम, द्वितीय व तृतीय की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। जिला प्राधिकारी द्वारा पीठासीन पदाधिकारी प्रथम मतदान प्राधिकारी द्वितीय मतदान अधिकारी एवं तृतीय मतदान पदाधिकारी के पृथक पृथक कार्यों के बारे में विशेष रूप से जोड़ दिया गया ।
प्रशिक्षण में बताया गया कि प्रत्येक मतदान कर्मी जिनके द्वारा वोटिंग किया जाएगा उनका फोटो युक्त पहचान पत्र होना जरूरी रहेगा। प्रशिक्षण के दौरान सभी तरह के प्रपत्रों को भरने के विषय में जानकारी दी गई व बैलेट पेपर का सीरियल नंबर संबंधित स्थान पर लिखना अनिवार्य बताया गया।
24, 25, 29 व 30 अक्टूबर को राय वीरेन्द्र महाविद्यालय, कुतुबपुर कोठी हाजीपुर, रामबालक राय कॉलेज, हाजीपुर, मुल्कजादा सिंह महाविद्यालय हाजीपुर एवं राजकीय मध्य विद्यालय दिग्घीकला, मध्य विद्यालय कुतुबपुर एकारा एवं उ.मा.विद्यालय कुतुबपुर एकारा, मध्य विद्यालय अस्तीपुर और उ.म.वि. विशुनपुर बालाधारी में फैसिलिटेशन सेन्टर पर सुबह 9 से संध्या 6 बजे तक निर्वाचन कार्य में लगाये जाने वाले कर्मी के द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मत का प्रयोग किया जायेगा।
गृह रक्षा वाहिणी केन्द्र व पुलिस लाईन हाजीपुर फैसिलिटेशन सेन्टर पर 25, 29 व 30 अक्टूबर को सुबह 9 से संध्या 6 बजे तक निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त होमगार्ड सहित पुलिस कर्मी डाक मतपत्र के माध्यम से मत का प्रयोग कर सकेंगे।
परिवहन कोषांग हाजीपुर में फैसिलिटेशन सेन्टर पर 25, 29 व 30 अक्टूबर को सुबह 9 से संध्या 6 बजे तक निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त वाहन चालक/ खलासी/ विडियोग्राफर/ कैमरा मैन एवं अन्य/ पदाधिकारी डाक मतपत्र के माध्यम से मत का प्रयोग कर सकेंगे।
समाहरणालय हाजीपुर में फैसिलिटेशन सेन्टर पर 25, 29 व 30 अक्टूबर को सुबह 9 से संध्या 6 बजे तक निर्वाचन कार्य में विभिन्न कोषांगों में प्रतिनियुक्त कर्मी/ पदाधिकारी एवं अन्य जिलों से संबंध निर्वाचन कर्त्तव्य के कर्मी/ अनुपस्थित मतदाता श्रेणी में आवश्यक सेवा श्रेणी के मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से मत का प्रयोग कर सकेंगे।
