
RKTV NEWS/चतरा ( झारखंड)07 अक्टूबर।खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत जिला चतरा में संचालित कैलाश स्टोर, प्रो० कैलाश प्रसाद अग्रवाल, मेन रोड, चतरा पर की गई जांच के क्रम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा “JAI PARAS ULLU KA DHAMKA” (Sugar Boiled Confection) नामक खाद्य सामग्री के नमूने जप्त किए गए थे।
उक्त नमूने की जांच राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला (NFL), कोलकाता से कराई गई, जिसमें उक्त उत्पाद Misbranded (भ्रामक ब्रांड) पाया गया।
मामले की सुनवाई अपर समाहर्त्ता-सह-न्याय निर्णयन अधिकारी, चतरा के न्यायालय में की गई। सुनवाई के दौरान प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा प्रस्तुत जवाब असंतोषजनक एवं तर्कसंगत नहीं पाया गया। परीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि उक्त खाद्य सामग्री उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक हो सकती है तथा Food Poisoning का जोखिम उत्पन्न करती है।
इस परिप्रेक्ष्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-52 के अंतर्गत प्रतिष्ठान स्वामी पर ₹2,70,000/- (दो लाख सत्तर हजार रुपये) का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
अपर समाहर्त्ता, चतरा द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि अर्थदंड की राशि आदेश प्राप्ति के सात दिनों के भीतर राजस्व शीर्ष 021004104010101 में चालान के माध्यम से जमा कर इसकी सूचना अभिहित पदाधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चतरा तथा न्याय निर्णयन अधिकारी, चतरा को दी जाए।
निर्देश का पालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
