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गिरिडीह:उपायुक्त का अवैध खनन/उत्खनन, क्रशर, परिवहन, भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश।

उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक संपन्न, दिए गए जरूरी दिशा-निर्देश।

अवैध खनन रोकने की दिशा में उठाएं सख्त कदम: उपायुक्त

RKTV NEWS/गिरिडीह(झारखंड)21 अगस्त।समाहरणालय सभाकक्ष में आज उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने अवैध पत्थर उत्खनन, अवैध बालू/कोयला/अभ्रक उत्खनन के रोकथाम के लिए पूर्व के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की बिन्दुवार समीक्षा समीक्षा की गई। इस दौरान सीसीएल के पट्टा क्षेत्र, वन क्षेत्रों हो रहे मायका अभ्रक के अवैध उत्खनन व अन्य क्षेत्रों में कोयलें के अवैध उत्खनन व प्रेषण की रोकथाम व अन्य पर विचार विमर्श किया गया। बालू घाटों के संचालन एवं बालू के अवैध भंडारण उठाव एवं परिवहन के संबंध में समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को अवैध खनन, परिवहन, भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि अवैध खनन करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करें तथा वन क्षेत्र में भी खनन करने वाले लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज कर उचित करवाई करें। साथ ही अवैध रूप से खनिज लदे वाहनों की भी जांच करने का निर्देश दिये। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि अवैध उत्खनन रोकने की दिशा में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी से समन्वय बनाकर संबंधित विभाग कड़ा रूख अख्तियार करें। उन्होंने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। जांच-पड़ताल के साथ छापेमारी अभियान चलाएं।
बैठक में जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में माननीय NGT के न्यायाधिकरण के आदेश के आलोक में माह जून 10 से माह अक्टूबर 15 तक बालू उठाव पूर्णतः प्रतिबंधित है।NGT के न्यायाधिकरण के प्रतिबंधित अवधि में 31 जुलाई 2025 तक बालू खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के क्रम में कुल 16 वाहनों पर कारवाई की गई है। जिसमें अवैध बालू परिवहन में संलिप्त वाहनों के विरुद्ध विभिन्न थाना अंतर्गत कुल 10 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही माह जुलाई 2025 में अवैध पत्थर/बालू/कोयला/माईका खनन/परिवहन में संलिप्त वाहनों की संख्या 18 तथा इसके विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी की संख्या 14 है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिले में संचालित सभी क्रशर/अनुज्ञप्ति धारकों को अपने-अपने क्रशर/भंडारण स्थल पर कम से कम 50 वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया गया है।
बैठक में पुलिस अधीक्षक, पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला, जिला परिवहन पदाधिकारी, आरओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सभी अंचलाधिकारी, फैक्टरी इंस्पेक्टर समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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