
RKTV NEWS/देवघर (झारखंड)11 अगस्त।उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में आज बालू घाट के नीलामी हेतु बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने झारखण्ड बालू खनन की नियमावली 2025 के तहत कैटेगरी-2 के बालू घाटों की नीलामी को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।
इसके अलावे बैठक के दौरान उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा द्वारा जानकारी दी कि झारखंड बालू खनन नियमावली, 2025 के अनुसार, नदियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है श्रेणी 1 (ग्राम पंचायत पर्यवेक्षण के तहत गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए) और श्रेणी 2 (जिला समिति द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से व्यावसायिक खनन के लिए)।
आगे उपायुक्त ने बताया कि बालू खनन की नीलामी प्रक्रिया के लिए विभागीय नियमावली तैयार है, जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के दौरान 10 जून से 15 अक्तूबर तक एनजीटी के दिशा निर्देशों के अनुरूप नदी तल से बालू उठाव व परिवहन पूरी तरह वर्जित रहेगा। ऐसे में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अवैध खनन पर शत प्रतिशत रोक लगाना सुनिश्चित करेंगे।
इस दौरान उपरोक्त के अलावे अपर समाहर्ता हीरा कुमार, जिला खनन पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, सहायक जनसम्पर्क पदाधिकारी, डीएमएफटी की टीम के साथ-साथ संबंधित विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित थे।
