
RKTV NEWS/गढ़वा(झारखंड)28 जुलाई।राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा मानसून अवधि में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर नदियों एवं जल स्रोतों में बालू उठाव एवं परिवहन पर रोक लगाने के निर्देश को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण संरक्षण एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
गढ़वा अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है, जो आज दिनांक 28 जुलाई 2025 की शाम 6:00 बजे से प्रभावी हो गया है।
जारी आदेश के तहत गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत किसी भी नदी, नाला या जल स्रोत से बालू उठाव, भंडारण, लोडिंग, अनलोडिंग या परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कोई भी व्यक्ति, वाहन चालक, ठेकेदार अथवा पट्टा धारक नदी क्षेत्रों/घाटों पर किसी प्रकार का प्रवेश नहीं करेगा और न ही कोई गतिविधि संचालित करेगा।
प्रतिबंधित अवधि में नदी तटों बालू क्षेत्रों में रात्रि के समय किसी भी प्रकार का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा (सांस्कृतिक/धार्मिक/अनुष्ठानिक कार्यक्रम को छोड़कर)।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भा.दं.वि. की धारा 188, खनन एवं खनिज अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा NGT के प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस प्रशासन एवं संबंधित थानों को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश सभी संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से तामील कराना संभव न होने के कारण एक्स- पार्टे आदेश पारित किया गया है एवं इसे व्यापक प्रचार हेतु सभी मीडिया प्लेटफार्म, वेबसाइट, नोटिस बोर्ड व जन संपर्क चैनलों के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है।
