RKTV NEWS/अनिल सिंह,16 मई।विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति नियमावली 2023 के विरोध में आंदोलन करने वाले नियोजित शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बिहार के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र जारी कर बताया है की समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से यह समाचार प्रकाशित होते रहते है की वर्तमान में कार्यरत स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा नई नियुक्ति नियमावली के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जायेगा अपर मुख्य सचिव ने इस बाबत सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक /सभी जिला शिक्षा पधाधिकारी ,बिहार को आदेश जारी कर कहा की यदि कोई भी स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक अथवा अन्य कोई भी सरकारी कर्मी नियुक्ति नियमावली के विरोध में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन या अन्य सरकार विरोधी कार्यक्रमों में भाग लेते है तो उनके विरुद्ध नियामकुल अविलंब कार्रवाई करने की बात कही।

