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बिहार में जहरीली शराब से 1 अप्रैल 16 के बाद हुई मौतों में मिलेगा आश्रितों को 4 लाख का अनुग्रह अनुदान। जानें क्या है? प्रावधान।

17अप्रैल 23 के पहले मृतकों के पोस्टमार्टम नही होने पर जिला प्रशासन की संतुष्टि से होगा अनुग्रह अनुदान का भुगतान।17अप्रैल 23 के बाद मौतों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की होगी अनिवार्यता।

RKTV NEWS/अनिल सिंह 18,अप्रैल।बिहार में शराब बंदी के बावजूद माफियाओं द्वारा गैरकानूनी तरीके से बेची जा रही मोटी कमाई की लालच में जहरीली शराब के कारण हो रही मौतों के मद्देनजर बिहार सरकार ने कार्रवाई के साथ साथ इन मौतों जिनमे अधिकांशतः गरीब और कमजोर तबके के लोग होते है और ज्यादातर मरने वालो में परिवारों का भरण पोषण करने वाले ही होते है जिससे मृत्युपरांत उनके आश्रितों को अपनी जीविका के लिए आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ता है।उनकी मदद के लिए घोषणा करते हुए जहराली शराब से मरने वालों के आश्रितों को 4 लाख मुआवजा देने की बात कही है जिसके अंतर्गत इस संबंध में मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, पटना के अपर मुख्य सचिव केo केo पाठक द्वारा कल 17अप्रैल को बिहार राज्य के सभी जिलाधिकारियों/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी कर संबंधित आदेशों के आलोक में अनुग्रह अनुदान प्रदान करने के प्रावधानों को पत्र के माध्यम से बताया गया है।जारी पत्र में कहा गया है की 1 अप्रैल 2016 के बाद हुई जहरीली शराब से मौतों में परिजनों द्वारा अपील करने के पश्चात अनुग्रह अनुदान प्रदान की जायेगी।
क्या है प्रावधान अनुग्रह अनुदान प्राप्ति का।
1.मृतक के परिजनों को लिखित आवेदन जिलाधिकारी को देना होगा।आवेदन में परिजनों को शराब बंदी का समर्थन करने और अन्य लोगों को भी इस संबंध में प्रेरित करने की बात लिखनी होगी साथ ही ज़हरीली शराब से हुई मृत्यु के संबंध में संबंधीत अनुसंधान में पूरा सहयोग भी करना होगा।
2.तदोपरांत इस संबंध में जिलाधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को संलग्न करते हुए और तथ्यों की जांच करते हुए एवं परिवार की पहचान को सुनिश्चित करने के पश्चात पूर्ण रूप से जहरीली शराब से हुई मृत्यु की संतुष्टि जिसमे चिकित्सा प्रतिवेदन,पुलिस प्रतिवेदन की विशेष जांच के बाद जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभाग को आगे प्रेषित किया जायेगा।
3.यह अनुग्रह अनुदान जहरीली शराब से 1 अप्रैल 16 के बाद हुई मौतों में परिजनों को दिया जायेगा।
4.17अप्रैल 23 के पहले यदि मृतकों का पोस्टमार्टम नही हुआ है तो भी यदि जिला प्रशासन संतुष्ट है की मृत्यु जहरीली शराब से हुई है तो मृतकों के आश्रितों को अनुदान के लिए अनुशंसित कर सकते है।
5.17अप्रैल 23 के बाद इस संबंध में मृतकों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनिवार्य होगा।

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