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बक्सर: सातवें चरण के संपन्न चुनाव को ले डीएम और एसपी ने की संयुक्त प्रेस वार्ता।

RKTV NEWS/बक्सर (बिहार)01 जून।भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर 01 जून को अंशुल अग्रवाल, जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, बक्सर एवं मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक बक्सर के द्वारा संयुक्त रूप से समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में प्रेस ब्रीफिंग किया गया।
33-बक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। मतदान प्रारंभ होने से पूर्वाहन 9:00 बजे तक मतदान प्रतिशत 8.20%, पूर्वाहन 11:00 बजे तक 26.01%, अपराहन 01:00 बजे तक 37.89%, अपराह्न 03:00 बजे तक 45.99%, अपराह्न 5:00 बजे तक 52.38% एवं 06:00 बजे तक अनुमानित प्रतिशत 53.7 %है।
भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के कुल 1941 मतदान केंद्रों में से 1008 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी। सामान्य मतदान केंद्रों पर 1-3 एवं संवेदनशील मतदान केंद्र पर 1-4 का पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। संवेदनशील मतदान केंद्रों/सामान्य मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई तथा प्रत्येक मतदान केंद्रों पर गृहरक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई।
मतगणना की तिथि दिनांक 04.06.2024 को निर्धारित है। मतगणना हेतु की गई तैयारियों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। मतदान समाप्ति के पश्चात 33-बक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत सभी 06 विधानसभा क्षेत्र का पोल्ड ईवीएम, वीवीपैट तथा सामग्री बाजार समिति बक्सर अवस्थित वज्रगृह में सुरक्षित रखा जाएगा। वज्रगृह के सुरक्षा हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है जिसमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति एवं 24×7 नियंत्रण कक्ष में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।
मतगणना परिसर के अंदर कोई भी प्रतिबंध वस्तु जैसे माचिस, हथियार एवं अन्य ज्वलनशील वस्तुएं आदि वर्जित रहेगा। मतगणना हॉल के अंदर मोबाइल लैपटॉप या इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस मतगणना हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।मतगणना परिसर में मीडिया रूम स्थापित किया जाएगा मतगणना परिसर में प्रवेश हेतु मीडिया कर्मियों को प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाएगा एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार केवल सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्राधिकारी पत्र के साथ ही मीडिया कर्मियों का प्रवेश अनुमान्य होगा।

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