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नारनौल:आदर्श आचार संहिता के दौरान संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के लिए आदेश पारित।

RKTV NEWS/नारनौल(महेन्द्रगढ़)19 मार्च। जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने लोकसभा चुनाव-2024 के आदर्श आचार संहिता के दौरान संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के लिए आदेश पारित किए हैं। बिना अनुमति के किसी व्यक्ति की भूमि, भवन परिसर व दीवार पर झंडा फहराना, बैनर लगाना, नोटिस चिपकाना तथा नारे लिखना आदि पर पाबंदी रहेगी।
आदेशों में स्पष्ट किया है कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयायियों को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन परिसर, दीवार आदि का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। बिना उसकी अनुमति के झंडा फहराना, बैनर लगाना, नोटिस चिपकाना, नारे लिखना आदि पर पाबंदी रहेगी। जहां कहीं भी भवन के मालिक की लिखित अनुमति के बिना संपत्ति का विरूपण किया गया तो चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, संबंधित पार्टी, संघ व उम्मीदवार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 425, 420, 427, 433 आदि या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 और हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम और नगरपालिका कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा, संपत्ति के विरूपण को हटाने पर होने वाला व्यय जिला प्रशासन द्वारा संबंधित पार्टी, संघ व उम्मीदवार आदि से वहन किया जाएगा।
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि “सार्वजनिक भवन” में सार्वजनिक संपत्तियां शामिल होंगी, लेकिन राजमार्गों पर और सड़कों के महत्वपूर्ण चौराहों पर साइन बोर्ड, सड़क दिशा-निर्देश, राजमार्गों पर मील के पत्थर, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस टर्मिनल पर एहतियाती नोटिस बोर्ड या आम जनता की सुविधा के लिए प्रदर्शित कोई अन्य नोटिस या साइन बोर्ड पर पाबंदी रहेगी। चुनाव प्रचार के लिए उपरोक्त संपत्ति को विरूपण करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।
उप मंडल मजिस्ट्रेट इन निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में प्रवर्तन मजिस्ट्रेट होंगे। संबंधित एसएचओ, बीडीपीओ, ईओ, सचिव एमसी द्वारा उन्हें आवश्यक रसद सहायता प्रदान की जाएगी। उप मंडल मजिस्ट्रेट इस उद्देश्य के लिए फ्लाइंग स्क्वायड तैयार कर सकते हैं।
पुलिस अधीक्षक आदर्श आचार संहिता के तहत चुनाव आयोग द्वारा परिकल्पित संपत्तियों के विरूपण की जांच के लिए संबंधित एसएचओ के अधीन उड़न दस्ते का गठन करेंगे।
उपरोक्त निर्देशों का कोई भी उल्लंघन या उनका अनुपालन नहीं करता तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दलों कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

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