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चतरा:जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक।

चतरा:गुड सेमेरिटन पॉलिसी के तहत नेक नागरिकों को करें लाभान्वित।

बस स्टैण्ड के खराब सड़क का कराएं मरम्मति।

RKTV NEWS/चतरा ( झारखंड)28 अगस्त।समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई।
बैठक में सर्व प्रथम उन्होने संघरी घाटी के सड़क मरम्मति, चतरा गया रोड, जिले के ब्लैक स्पोट, गुड सेमेरिटन पॉलिसी, टूटे हुए स्पीड ब्रेकर समेत अन्य की बिन्दुवार समीक्षा की गई। जिसमे आरसीडी द्वारा संघरी घाटी सड़क मरम्मति कार्य को लेकर जानकारी दी गई कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात सड़क मरम्मति का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। वहीं उपायुक्त ने विकास भवन गेट से तपेज तक लगाए गए स्पीड ब्रेकर को लेकर कहा कई जगह स्पीड ब्रेकर टूट गया है जिसके कारण सड़क दुर्घटना जैसी स्थिति बनी रहती है। इसका मरम्मति करा कर प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराएं। आगे जिला परिवहन पदाधिकारी चतरा इंद्र कुमार ने जानकारी दिया कि सड़क किनारे कई लोगों के द्वारा दुकान/मार्केट बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा है जिसके कारण भी आए दिन सड़क दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस पर उपायुक्त ने अंचल अधिकारी चतरा को जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बैठक में महासचिव जिला बस एसोसिएसन चतरा के प्रवीण कुमार सत्यार्थी ने बताया कि बरसात के मौसम में बस स्टैण्ड में भारी जल जमाव व किचड़, बस स्टैण्ड के सामने का रोड भी खराब होने के कारण जल जमाव हो जाता है। जिसके कारण उस मार्ग से आवागमन करने वाले वाले लोगों व यात्रियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। कुछ दिन पहले जल जमाव के कारण वाहन पलटने से संबंधित खबर प्रकाश में आई थी। इस पर उपायुक्त ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरसीडी को सड़क मरम्मति का निर्देश दिया। अंचल अधिकारी टण्डवा विजय दास द्वारा बताया गया कि टण्डवा क्षेत्र के डुंडवा, नईपारम, मांडर में वाहनों के स्पीड पर नियंत्रण लगाने हेतु स्पीड ब्रेकर एवं साईनेज नहीं हैं जिसके कारण वाहन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस पर उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जो भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना स्थल से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाकर उपचार कराता है तो राज्य सरकार द्वारा गुड सेमेरिटन पॉलिसी के तहत नेक नागरिक के रूप में 2000 वहीं केन्द्र सरकार द्वारा 5000 हजार देने का प्रावधान है। इस पर उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को वैसे नेक व्यक्ति का सूचि जिला परिवहन कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिससे वैसे नेक व्यक्ति को अनुमोदन के पश्चात प्रोत्साहन राशि दिया जा सके। वहीं उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारी को कहा वज्रपात, सर्प दंश या किसी भी आपदा से संबंधित किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जांच करते हुए उनके आश्रितों को नियमसंगत लाभ दिलाने का निर्देश दिया।
उक्त बैठक में अपर समाहर्ता अरविन्द कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी इंद्र कुमार, खान निरीक्षक, मोटरयान निरीक्षक, सभी संबंधित अंचल अधिकारी समेत अन्य संबंधित उपस्थित थे।

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