
आरा/भोजपुर (डॉ दिनेश प्रसाद सिन्हा)19 अगस्त।बाल विवाह करना अथवा करवाना दोनों ही कानूनी अपराध है।इसलिए बाल विवाह पर अधिक से अधिक लोगों को तय जागरूक बनाने के लिए संस्था दिशा एक प्रयास और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन” टीम के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रविवार को यह कार्यक्रम आरा प्रखंड के खजुरिया गांव में हाई स्कूल के छात्राओं के बीच बाल विवाह पर नाटक का शानदार प्रस्तुति की गई। इसके माध्यम से
उपस्थित परिजनों, ग्रामीण को जागरूक किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए दिशा एक प्रयास की निदेशक सुनीता सिंह ने बताया की 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी करना अथवा करवाना बाल विवाह के अंतर्गत आता है जो कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है।ऐसे शादियों से लड़के लड़की की मानसिक ,शारीरिक ,शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति पर दूषप्रभाव पड़ती है। साथ-साथ परिवार समुदाय और समाज पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। परिवार को अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।नाटक के माध्यम से इस प्रकार के कुरुतियों को रोकने हेतु ये बताया गया की पूर्ण रूप से हमे स्वतंत्रता तब प्राप्त होगी जब हम लड़कियों को अपनी शिक्षा पूरी करने का, अपने जीवन में आगे बढ़ने का, अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने का आज़ादी प्राप्त हो। नाटक के साथ-साथ बाल विवाह रोकने हेतु प्रभात फेरी भी निकाला गया।
इस कार्यक्रम के दौरान संस्था दिशा एक प्रयास के सपोर्टर-स्टाफ प्रवीण कुमार, रिचा कुमारी, रजत सिंह, कौसर जहां जमाल, CSW मुन्ना कुमार साह, रंजू कुमारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, छात्राएं, परिजन एवं भारी संख्या में ग्रामीण मौजुद थे।
