RK TV News
खबरें
Breaking News

झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना रामगढ़ का लाभ लेने हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों, सेविकाओं व सहायिकाओं से प्राप्त करें आवेदन।

आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री 15 अगस्त तक होगा शिविर का आयोजन।

RKTVNEWS/रामगढ़(झारखण्ड)06 अगस्त।राज्य सरकार द्वारा 21-50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक माह 1000 रुपए प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ लेने हेतु योग्य लाभुक अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्रों में जाकर अथवा आंगनबाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। वही 15 अगस्त तक पंचायत भवनों में झारखंड मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी आवेदन पत्रों की ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित की जाएगी।

*■ झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना*

*आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न की जायेगी।

1. *आवेदिका के मतदाता पहचान पत्र।

2. आधार कार्ड।

3. Aadhaar Linked बैंक खाता का पासबुक। आवेदिका का Single Bank Account होना चाहिए।

4. आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।

5. राशन कार्ड।

6. पात्रता संबंधी घोषणा पत्र।

7. मोबाईल नम्बर।

*Note* रजिस्ट्रेशन हेतु OTP के लिए आवेदिका अपने मोबाईल के साथ कैम्प में उपस्थित रहेंगी।

*■ “झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” के लाभुकों के लिए पात्रता निम्नवत होगी :-

1. झारखंड की निवासी हों।

2. आवेदन के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो।

3. आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो। वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकते हैं, लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक्ड कराना अनिवार्य होगा।

4. आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र हो।

5. आवेदिका का आधार कार्ड हो।

6. आवेदिका का परिवार झारखण्ड राज्य के अंत्योदय अन्य योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड) / पर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड) / K-Oil राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड) / हरा रंग का पृथक राशन कार्डधारी हो।

*■ अपवर्जन मानक, निम्न परिस्थितियों में आवेदिका इस योजना के तहत लाभ पाने की अधिकारिणी नहीं होगी –

1. आवेदिका स्वयं या उनके पति, केन्द्र / राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित / स्थायीकर्मी / संविदाकर्मी / मानदेयकर्मी के रुप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत के उपरान्त पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो।

2. जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हों।

3. आयकर अदा करने वाले परिवार। परिवार से अभिप्रेत है- पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे।

4. जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

5. EPF धारी आवेदक महिला।

Related posts

बागपत:बड़ौत तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में 60 शिकायत प्राप्त हुई।

rktvnews

चतरा:जिला गंगा समिति, चतरा की समीक्षा बैठक सम्पन्न।

rktvnews

भोजपुर:डॉ सच्चिदानंद सिन्हा की पुण्यतिथि पर बोले वक्ता इनके योगदान को पढ़ने की जरूरत।

rktvnews

मोतीहारी:”विश्व जनसंख्या दिवस” के अवसर पर परिवार नियोजन के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से डीएम ने सारथी रथ किया रवाना।

rktvnews

आरा में 10 मई 23 के आयोजित होगी रोजगार शिविर।मैट्रिक पास अभ्यर्थी ले सकते है लाभ।

rktvnews

झारखंड:विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थमा, मतदान की तैयारी पूरी।

rktvnews

Leave a Comment