
इस योजना के तहत 3 लाख तक का करवाया जाता है ऋण उपलब्ध।
योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
लैंडलाइन नंबर 01282 -250346 व 9813721847 पर फोन कर ले सकते हैं जानकारी।
RKTV NEWS/नारनौल(हरियाणा)10 जुलाई। हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ई-रिक्शा लेने के लिए आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के तहत बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
यह जानकारी देते हुए डीसी मोनिका गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से मातृशक्ति उद्यमिता योजना चलाई जा रही है। इस योजना तहत पहले महिलाओं को सरकार द्वारा फ्री में प्रशिक्षण देकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जाएगा। इसके बाद उन्हें बैंकों के माध्यम से ब्याज पर छुट देते हुए ई-रिक्शा लेने के लिए आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जिला महेंद्रगढ़ के लिए वर्ष 2024-25 में 30 केसों का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस बारे में अन्य किसी जानकारी के लिए बस स्टैंड के नजदीक नरूला होटल के पीछे स्थित हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय नारनौल में संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा व लैंडलाइन नंबर 01282 -250346 व मोबाइल नंबर 9813721847 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं।
मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लिए शर्तें
डीसी मोनिका गुप्ता ने बताया कि इस योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रूपए से कम व महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए। ऋण के लिए आवेदन के समय महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किश्त का भुगतान करने पर तीन वर्षो तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशी हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी। इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा आदि हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक कम से कम आठवीं पास होना चाहिए। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार की फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, आदि शामिल हैं। आवेदक आवेदन करने के लिए कार्यालय में सभी दस्तावेज की दो-दो फोटोकॉपी साथ लाएं।