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सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता आयोगों में नियुक्ति के लिए 10 साल के अनुभव वाले वकीलों का रास्ता साफ किया।

RKTV NEWS/नयी दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ग्रेजुएशन की डिग्री रखने वाले और उपभोक्ता मामलों, कानून, सार्वजनिक मामलों, प्रशासन आदि में कम से कम 10 साल का पेशेवर अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य माना जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कम से कम 10 साल से कार्यरत वकील राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के पात्र हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 101 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 के प्रावधानों को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें राज्य उपभोक्ता आयोगों और जिला मंचों के सदस्यों के लिए क्रमशः 20 साल और 15 वर्ष का न्यूनतम पेशेवर अनुभव निर्धारित किया गया है और जिसने नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया।

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने निर्देश दिया: “जब तक अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक हम निर्देश देते हैं कि भविष्य में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाला व्यक्ति और जो योग्यता, ईमानदारी और विशेष ज्ञान और उपभोक्ता मामलों, कानून, सार्वजनिक मामलों, प्रशासन आदि में 10 वर्ष से अधिक की अवधि के पेशेवर अनुभव से कम नहीं है, उम्मीदवार को राज्य और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा। हम यह भी निर्देश देते हैं कि नियुक्ति 2 पत्रों में प्रदर्शन के आधार पर होगी। प्रश्नपत्रों में योग्यता अंक 50% होंगे और प्रत्येक 50 अंकों के लिए वाइवा होना चाहिए।

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