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अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज।

RKTV NEWS/नयी दिल्ली,अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने अग्निपथ योजना को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा, उसे इस योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की डिविजनल बेंच फैसला सुनाया। फैसला पिछले साल 15 दिसंबर को सुरक्षित रखा गया था। कुल 23 याचिकाओं में से पांच ने अग्निपथ योजना को चुनौती दी थी। पिछली भर्ती योजना के अनुसार नियुक्ति की मांग करने वाली अन्य 18 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया है।

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