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पीरियड लीव वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज।

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश में कहा, “ये पॉलिसी मैटर है। याचिकाकर्ता महिला एवं बाल मंत्रालय से संपर्क कर एक प्रतिवेदन दाखिल कर सकता है।

RKTV NEWS/नयी दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट ने भारत भर में छात्रों और कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स लीव देने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। ये याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की थी। याचिका में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए पीरियड्स लीव दिए जाने की मांग की गई थी।

आइए जानते हैं याचिका में क्या-क्या कहा गया था? याचिका में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकारों को महिलाओं के लिए पीरियड्स लीव के लिए नियम बनाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। इस जनहित याचिका में मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के सेक्शन 14 को प्रभावी तौर पर लागू करने के निर्देश सरकार को देने की गुहार अदालत से लगाई गई है। याचिका में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के दखल की गुहार लगाते हुए कहा गया था कि पीरियड्स लीव को लेकर विधायी इच्छाशक्ति की कमी है, क्योंकि संबंधित मामलों पर लोकसभा में दो निजी सदस्य बिल पेश किए गए थे। लेकिन दोनों बिल लैप्स हो गए हैं। याचिका में ये भी कहा गया था कि अगर कुछ संगठनों और राज्य सरकारों को छोड़कर, सोसाइटी विधायिका और अन्य हितधारकों ने जाने-अनजाने में पीरियड्स लीव की मांग को अनदेखा किया है। याचिका में कहा गया था कि विदेशों में पीरियड्स लीव दिए जाते हैं। UK, चीन, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन और जाम्बिया पहले से ही किसी न किसी रूप में पीरियड्स लीव दे रहे हैं. लिहाजा भारत में सभी कंपनियों और संस्थानों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाए। याचिका में ये भी कहा गया था कि कुछ भारतीय कंपनियां जैसे इविपन, जोमैटो, बायजूज, स्विगी, मातृभूमि, मैग्जटर, इंडस्ट्री, एआरसी, फ्लाईमायबिज और गुजूप पेड पीरियड लीव ऑफर करती हैं। याचिका के मुताबिक मौजूदा दौर में बिहार ही एकमात्र राज्य है जहां 1992 की नीति के तहत स्पेशल पीरियड्स लीव दिया जाता है। ऐसे में देश के अन्य राज्यों में महिलाओं को पीरियड्स लीव देने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने के उनके मौलिक संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।

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